घर बैठे अप्‍लाई करें, 10 दिन में आपके पास पहुंचेगा Driving License, जानें पूरा प्रोसेस

भारत सरकार अंडर सेक्शन 4 के तहत हर भारतीय को लर्निंग लाइसेंस (learning license) रखने की इजाजत देती है. इसे आप 16 साल की उम्र में भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 50 सीसी से कम इंजन क्षमता की मोटरयान चलाने की ही अनुमति मिलती है. इसे विदाउट गियर व्हीकल (WoG) के लाइसेंस भी कहा जाता है. ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) प्राप्त करने का पहला कदम लर्निंग लाइसेंस माना जाता है. इसके 6 महीने के भीतर आपको पर्मानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है.

अगर आप भी लर्निंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, तो अब इसके लिए आपको RTO के चक्‍कर काटने की कोई जरूरत नहीं है. भारत सरकार ने अब ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनाने का प्रोसेस डिजिटलाइज कर दिया है. आपको MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS की वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आप 16-18 साल की उम्र तक लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. इसके तहत आप बिना गियर वाली गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं. लेकिन गियर वाली गाड़ी ड्राइव करने के लिए आपको Driving License बनवाना होगा.

बता दें, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना ही चाहते हैं तो आपको RTO Visit करना होगा और यहां जाकर आपको एक ड्राइविंग टेस्ट देना होगा. MV Act के तहत आपको ड्राइविंग टेस्ट देना जरूरी होता है.

अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट (https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do) पर जाना होगा. यहां पहले आपको अपने स्टेट (जहां आप रहते हैं) को सिलेक्ट करना होगा. यानी आपको अपना शहर सलेक्ट करना होगा. फिर ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा. आपको एक छोटा सा ऑनलाइन टेस्ट देना होगा.

ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से पहले लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है. जिसके लिए एक टेस्ट होता है जो आपको RTO ऑफिस जाकर ही देना होगा. टेस्ट क्लियर हो गया तो आपका लाइसेंस बनवाने का रास्ता साफ हो जाएगा. सभी चीजें करने के बाद 10 दिन में आपका ड्राइविंग लाइसेंस घर पहुंच जाएगा.