आबकारी विभाग की कार्रवाई : 1900 बोतल अवैध शराब के साथ 2 गिरफ्तार

कवर्धा , 01 दिसम्बर । कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब परिवहन करने वालों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत लगातार कार्यवाही की जा रही है। आबकारी विभाग की टीम ने 30 नंवबर को अवैध शराब परिवहन करने वालों पर बड़ी कार्यवाही की है। आबकारी विभाग की टीम ने दो आरोपियों से गोवा व्हिस्की लेबलयुक्त 1900 नग, कुल मात्रा 342 बल्क लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। आरोपियों के विरूद्ध  गैर जमानती प्रकरण धारा-34(1) क,  34(2),36, 59(क) के तहत कार्यवाही किया गया। कलेक्टर ने आबकारी विभाग को निरन्तर कार्यवाही करने के कड़े निर्देश भी दिए है।

जिला आबाकारी अधिकारी जी पी एस दर्दी ने बताया कि 30 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम रेंगाखार कला से सहसपुर लोहारा के रास्ते से अवैध रूप से मध्यप्रदेश के विदेशी शराब गोवा व्हिस्की का परिवहन किया जा रहा है। सूचना मिलने पर आबकारी विभाग की टीम ने तत्काल ग्राम बानो में नाका लगाकर वाहनों की सतत चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध सफेद रंग की चार पहिया वाहन महिंद्रा स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक सी.जी. 07 ए.एन 4500 को रुकवाकर जांच किया गया। जांच के दौरान स्कॉर्पियो वाहन से कुल 38 कार्टूनों में प्रत्येक में भरा 50-50 नग पाव प्रत्येक में भरा 180-180 एमएल गोवा व्हिस्की लेबलयुक्त कुल नग 1900, कुल मात्रा 342 बल्क लीटर विदेशी शराब गोवा व्हिस्की बरामद किया गया। कार्यवाही के दौरान वृत्त सहसपुर लोहारा प्रभारी मनीष कुमार साहू, वृत्त कवर्धा प्रभारी नागेश राज श्रीवास्तव, वृत्त बोडला प्रभारी तुलेश कुमार देशलहरे, वृत्त पंडरिया प्रभारी योगेश सोनी, आबकारी आरक्षक तारण प्रसाद शर्मा, इम्तियाज खान, अमर पिल्ले, नगर सैनिक राजेश धुर्वे, गजेंद्र धुर्वे तथा वाहन चालक राजेश कौशिक व अनिल लहरे उपस्थित थे।

कुल कायम प्रकरण-01।
जप्त सामग्री, 38 कार्टूनों में प्रत्येक में भरा 50-50 नग पाव कुल 1900 नग पाव प्रत्येक में 180- 180 एमएल भरा कुल मात्रा 342 लीटर विदेशी मदिरा गोवा व्हिस्की मध्यप्रदेश में विक्रय हेतु।
एक चार पहिया वाहन मॉडल महिंद्रा स्कॉर्पियो, वाहन क्रमांक सी.जी. 07 ए.एन 4500।

आरोपी का नाम एवं पता-विवेक सिंह, पिता, महाराणा सिंह, उम्र 41वर्ष, निवासी भिलाई, जिला-दुर्ग  और अरुण कुमार सिंह पिता रामसिंह, उम्र 53 वर्ष, निवासी ग्राम बनहारा, जिला औरंगाबाद बिहार।
कुल (1) गैर जमानती प्रकरण धारा-34(1) क,  34(2),36, 59(क)

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