जांजगीर-चांपा जिले में नौकरी लगाने के नाम पर 8 लाख रुपए की ठगी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पति-पत्नी भैसो ग्राम के रहने वाले हैं, जिन्हें शनिवार को पुलिस ने घेराबंदी कर अपनी गिरफ्त में ले लिया। मामला जांजगीर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
आरोपी पति-पत्नी रतन गौरहा और गिरिजा गौरहा ने गढ़ोला निवासी विनय पटेल को सहायक विकास विस्तार अधिकारी (ADEO) के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर पैसे ठग लिए। इसके बाद भी जब विनय पटेल को नौकरी नहीं मिली, तो उसने जांजगीर थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
जांजगीर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी उमेश साहू ने बताया कि गढ़ौला के रहने वाले विनय पाटले (38 वर्ष) ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि भैसो निवासी रतन गौरहा (56 वर्ष) और उसकी पत्नी गिरिजा गौरहा (31वर्ष) ने उन्हें अपनी पहुंच बड़े-बड़े नेताओं और मंत्रियों तक होने का झांसा दिया। आरोपी उससे कहता था कि वो पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के छोटे भाई जैसा है और उसकी पहुंच ऊपर तक है।
सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना।
पीड़ित ने बताया कि आरोपी पति-पत्नी उसे मंत्रालय लेकर गए और वहां शिक्षा विभाग, तो कभी वन विभाग और राजस्व विभाग में नौकरी लगवा देने का झांसा दिया। आरोपियों ने अलग-अलग विभागों के फर्जी अधिकारियों से भी उसकी मुलाकात करवाई, जबकि वे उन्हीं के आदमी थे, न कि किसी विभाग के अधिकारी। आरोपियों ने उसे मंत्रालय में भी घुमाया। इससे उसे लगा कि सच में दोनों पति-पत्नी की पहुंच ऊपर तक है।
इसके बाद आरोपियों ने विनय पटेल से सहायक विस्तार अधिकारी के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर 8 लाख रुपए ले लिए। इनमें से 1 लाख रुपए आरोपी ने अक्टूबर 2017 में कैश के रूप में लिया। फिर नवंबर 2017 में 5 लाख रुपए का चेक लिया। इसके बाद 3 मार्च 2018 को 2 लाख रुपए पति-पत्नी ने लिए। पीड़ित विनय पटेल ने बताया कि बाद उसे पता चला कि रतनलाल गौराहा और उसकी पत्नी गिरिजा गौराहा द्वारा जिन व्यक्तियों से शासन-प्रशासन के बड़े अधिकारी कहकर मिलवाया गया, वे लोग फर्जी व्यक्ति थे। वे किसी भी विभाग में अधिकारी नहीं थे।
पुलिस ने की कार्रवाई।
दोनों व्यक्ति लगातार उसे आश्वासन देकर पिछले 3 सालों से नौकरी दिलाने के नाम पर केवल ठग रहे थे। तब जाकर 29 अक्टूबर 2022 को विनय ने आरोपियों से अपने 8 लाख रुपए मांगे, तो पति-पत्नी ने गालीगलौज करते हुए उसका मर्डर करवाने की धमकी दी। जिस पर उसने थाने में केस दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 34, 420 में अपराध पंजीबद्ध किया। दोनों आरोपी पति-पत्नी की तलाश की जा रही थी।
इसी बीच शनिवार 19 नवंबर को सूचना मिली कि आरोपी रतन गौरहा और उसकी पत्नी गिरजा गौरहा ग्राम भैसो में अपने घर पर हैं। तब पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। दोनों आरोपी पति-पत्नी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
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