नारायणपुर,14 सितम्बर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव के तत्वाधान मे पुष्पलता मारकंडे मुख्य न्यायिक न्यायाधीश नारायणपुर की अध्यक्षता मे बुधवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।इस अवसर पर मुख्य न्यायिक न्यायाधीश पुष्पलता मारकंडे ने महिलाओं से संबंधित कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा सम्पत्ति पर महिलाओं के बराबर के अधिकार और टोनही प्रताड़ना कानून एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विषय में विस्तार से बताया। उन्होंने महिलाओ को अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी।
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चंद्रप्रकाश कश्यप अधिवक्ता द्वारा महिलाओ के कानूनी अधिकारों के विषय में जानकारी दी गयी। वहीं महिला संरक्षण अधिकारी द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कानून के बारे मे महिलाओ को विस्तार से बताया और उस कानून से मिलने वाले लाभ के बारे में बताया गया। सखी वन स्टॉप सेंटर से तरनुम खान ने पीडि़त महिलाओ सखी से मिलने वाली सुविधा के बारे मे जानकारी दिया।इस दौरान महिला बाल विकास के महिला संरक्षण अधिकारी नैलवाल चतुर्वेदी एवं परियोजना अधिकारी नारायणपुर शैल उसेण्डी सहित कर्मचारी, अधिवक्तागण, महिला, शिक्षिका एवं स्वसहायता समुह की महिलायें मौजूद थी।
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