सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीनेे/अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले कुल 33 आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

रायपुर, 07 अगस्त।  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट को अपराधों पर नियंत्रण कर अपराधियों पर शिकंजा कसने हेतु आम स्थानों पर शराब पीने, शराब पीने हेतु स्थान उपलब्ध कराने, सार्वजनिक मैदान, पार्क, चैक – चैराहों एवं सार्वजनिक स्थान पर चार पहिया वाहन के अंदर बैठकर शराब पीने वालों एवं अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। जिसके तारतम्य में ऐसे लोगों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रहीं है।

इसी क्रम में दिनांक 06.08.2022 को रायपुर जिले के अलग-अलग सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक मैदान, पार्क, चैक-चैराहों तथा सार्वजनिक स्थान में चार पहिया वाहन के अंदर बैठकर शराब पीने/पिलाने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध संबंधित थानो में कार्यवाही की गई।

कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है:-

01. थाना गोलबाजार के अपराध क्रमांक 175/22 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी चिरंजीवी यादव पिता धन्नूराम यादव उम्र 27 साल को गिरफ्तार किया गया।

02. थाना गोलबाजार के अपराध क्रमांक 176/22 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी निर्मेश कुमार यादव पिता डोबोराम यादव उम्र 28 साल को गिरफ्तार किया गया।

03. थाना गोलबाजार के अपराध क्रमांक 177/22 धारा 36 सी आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी कमलेश देवांगन पिता मोहन लाल देवांगन उम्र 42 साल को गिरफ्तार किया गया।

04. थाना गोलबाजार के अपराध क्रमांक 178/22 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी राजेश काश्वा पिता शरणाम सिंह उम्र 39 साल को गिरफ्तार किया गया।

05. थाना गोलबाजार के अपराध क्रमांक 179/22 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी मिलाप बुंदेल पिता रामचरण बुंदेल उम्र 30 साल को गिरफ्तार किया गया।

06. थाना गोलबाजार के अपराध क्रमांक 180/22 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी जय साहू पिता गौकरण साहू उम्र 30 साल को गिरफ्तार किया गया।

07. थाना गोलबाजार के अपराध क्रमांक 181/22 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी सागर पिता ऐसु सागर उम्र 39 साल को गिरफ्तार किया गया।

08. थाना गोलबाजार के अपराध क्रमांक 182/22 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी ओमप्रकाश साहू पिता जगतूराम साहू उम्र 27 साल को गिरफ्तार किया गया।

09. थाना पुरानी बस्ती के अपराध क्रमांक 326/22 धारा 36(च) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी राहुल प्रजापति पिता दिलीप प्रजापति उम्र 25 साल को गिरफ्तार किया गया।

10. थाना पुरानी बस्ती के अपराध क्रमांक 327/22 धारा 36(च) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी अजय धनगर पिता श्यामलाल उम्र 40 साल को गिरफ्तार किया गया।

11. थाना पुरानी बस्ती के अपराध क्रमांक 328/22 धारा 36(च) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी राकेश कार्डिल पिता राजेन्द्र उम्र 40 साल को गिरफ्तार किया गया है।

12. थाना न्यू राजेन्द्र नगर के अपराध क्रमांक 231/22 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी करणजीत दीप पिता जलाराम दीप उम्र 54 साल को गिरफ्तार किया गया है।

13. थाना न्यू राजेन्द्र नगर के अपराध क्रमांक 232/22 धारा 36(च) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी तिलकदास मानिकपुरी पिता बल्लूदास उम्र 20 साल को गिरफ्तार किया गया है।

14. थाना न्यू राजेन्द्र नगर के अपराध क्रमांक 233/22 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी रूपलाल पिता स्व. राधेश्याम यदू उम्र 34 साल को गिरफ्तार किया गया है।

15. थाना न्यू राजेन्द्र नगर के अपराध क्रमांक 234/22 धारा 36(च) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी प्रकाश कुमार पिता स्व. हरीराम उम्र 35 साल को गिरफ्तार किया गया।

16. थाना उरला के अपराध क्रमांक 367/22 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी यूवराज साहू पिता शिवचरण साहू उम्र 23 साल को गिरफ्तार किया गया।

17. थाना उरला के अपराध क्रमांक 368/22 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी हैदर खान पिता हसमत खान उम्र 55 साल को गिरफ्तार किया गया।

18. थाना उरला के अपराध क्रमांक 369/22 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी बोधन चैधरी पिता फौदारी चैधरी उम्र 38 साल को गिरफ्तार किया गया।

19. थाना उरला के अपराध क्रमांक 370/22 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी अगमदास पिता अमरदास उम्र 28 साल को गिरफ्तार किया गया।

20. थाना उरला के अपराध क्रमांक 371/22 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी राजकुमार साहू पिता रामचंद साहू उम्र 45 साल को गिरफ्तार किया गया।

21. थाना खरोरा के अपराध क्रमांक 547/22 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी रमेश पिता दीना साहू उम्र 32 साल को गिरफ्तार कर कब्जे से 30 पाव देशी शराब जप्त कर कार्यवाही की गई।

22. थाना खरोरा के अपराध क्रमांक 548/22 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी धन्ना पिता स्व. ठाकुर राम धीवर उम्र 32 साल को गिरफ्तार कर कब्जे से 30 पाव देशी शराब जप्त कर कार्यवाही की गई।

23. थाना खरोरा के अपराध क्रमांक 550/22 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी देवराज तिवारी पिता दुर्गा तिवारी उम्र 30 साल को गिरफ्तार किया गया।

24. थाना खरोरा के अपराध क्रमांक 551/22 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी तामन साहू पिता शत्रूहन साहू उम्र 31 साल को गिरफ्तार किया गया।

25. थाना आरंग के अपराध क्रमांक 448/22 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी राजू लाल जांगड़े पिता विश्वनाथ उम्र 55 साल को गिरफ्तार किया गया।

26. थाना आरंग के अपराध क्रमांक 449/22 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी संतोष चन्द्राकर पिता बिरजू उम्र 46 साल को गिरफ्तार किया गया।

27. थाना आरंग के अपराध क्रमांक 450/22 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी चमन लाल यादव पिता नीलकंठ यादव उम्र 36 साल को गिरफ्तार किया गया।

28. थाना आरंग के अपराध क्रमांक 451/22 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी प्रीतम धीवर पिता स्व. नंद धीवर उम्र 43 साल को गिरफ्तार किया गया।

29. थाना आरंग के अपराध क्रमांक 452/22 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी धनीराम आडिल पिता लालू राम उम्र 44 साल को गिरफ्तार किया गया।

30. थाना आरंग के अपराध क्रमांक 453/22 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी सागर साहू पिता टिकमचंद साहू उम्र 23 साल को गिरफ्तार किया गया।

31. थाना आरंग के अपराध क्रमांक 454/22 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी चंद्रिका निषाद पिता दुकलहा निषाद उम्र 50 साल को गिरफ्तार किया गया।

32. थाना आरंग के अपराध क्रमांक 455/22 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी चरण लाल साहू पिता शत्रुहन लाल साहू उम्र 30 साल को गिरफ्तार किया गया।

33. थाना आरंग के अपराध क्रमांक 456/22 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी प्रेमनारायण धीवर पिता स्व. गणेश धीवर उम्र 42 साल को गिरफ्तार किया गया।

रायपुर पुलिस का सार्वजनिक स्थानो में शराब पीने/पिलाने एवं अवैध रूप से बिक्री का कारोबार करने वालों आरोपियों के विरूद्ध यह अभियान लगातारी जारी रहेगा।