छत्तीसगढ़ सरकार का अहम फैसला, रोलिंग मिलों को ऊर्जा प्रभार में 24 प्रतिशत की छूट

रायपुर। BIG NEWS मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) की विशेष पहल पर जनहित को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन (Government of Chhattisgarh) द्वारा राज्य की स्टेंड एलोन रोलिंग मिलों (stand alone rolling mills) को ऊर्जा प्रभार में 9 माह तक के लिए 24 प्रतिशत की विशेष छूट दिए जाने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत रोलिंग मिलों को 01 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक की कालावधि में खपत की गई बिजली की मात्रा पर देय ऊर्जा प्रभार में 24 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।

इससे छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड कंपनी को होने वाले हानि की प्रतिपूर्ति हेतु देय सब्सिडी राशि का राज्य शासन द्वारा अग्रिम भुगतान किया जाएगा।गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा एक अप्रैल 2022 से लागू नई विद्युत की दरों से उत्पन्न परिस्थिति में राज्य में एचव्ही-4 टैरिफ संवर्ग में सम्मिलित स्टेंड एलोन रोलिंग मिलें, जो सीएसपीडीसीएल से बिजली प्राप्त कर रही हैं, को परिस्पर्धा में बनाए रखते हुए जनहित में राज्य शासन द्वारा रियायती पैकेज के तहत यह विशेष छूट प्रदान की गई है।उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में 175 रोलिंग मिलें हैं। रायपुर में 125 मिलें संचालित हैं। कोयला के दामों में लगातार वृद्धि और महंगी बिजली के चलते रोलिंग मिलों का संचालन प्रभावित हुआ है। रोलिंग मिलों के संचालन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा प्रभार में छूट देकर विशेष राहत दी गई है, ताकि रोलिंग मिलों में काम करने वाले श्रमिकों को रोजगार मिलता रहे।