राज्य सरकार का बड़ा फरमान, बिना अनुमति ACB/EOW भी नहीं कर सकती कार्रवाई…

रायपुर,18जुलाई। राज्य सरकार ने शासकीय सेवक पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए राज्य शासन की अनुमति अनिवार्य कर दी है। यानि अब बिना शासन की अनुमति के कोई जांच या आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।

इस संबंध में सचिव जीएडी डीडी सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक अब ईओडब्ल्यू या एसीबी के विभागाध्यक्ष/निदेशक के अधिकार पुलिस महानिदेशक की शक्तियां वेष्ठित की गई है।