छूटे हुए एवं पात्र लोगों को भी कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ देने के निर्देश

जशपुरनगर ।छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजनांतर्गत् वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम किश्त 21 मई को पात्र हितग्राहियों के खाते में सीधा डी.बी.टी. किया गया है। परंतु अभी भी कुछ पात्र हितग्राही छूट हुए हैं या नये आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।


कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में अपर कलेक्टर आई.एल. ठाकुर ने सभी जनपद सीईओ और तहसीलदार को राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना अंतर्गत छूटे हुए पात्र हितग्राहियों एवं नये प्राप्त आवेदन पत्रों का भी समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। जिसके अंतर्गत 10 जून तक पंजीयन के लिए आवेदन प्राप्ति, 11 जून से 17 जून तक जनपद स्तर पर पोर्टल में प्रविष्टि, 18 जून से 24 जून तक तहसीलदार द्वारा पंजीकृत आवेदनों को स्वीकृति या निरस्त, 27 जून को तहसीलदार द्वारा आवेदनों के सत्यापन पश्चात् दावा आपत्ति करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर सूची का प्रकाशन, 30 जून से 7 जुलाई तक ग्राम पंचायत द्वारा उक्त सूची का ग्राम सभा के समक्ष दावा आपत्ति के लिए प्रस्तुत, 08 जुलाई को विशेष ग्राम सभा में दावा आपत्ति आवेदनों का निराकरण, 9 जुलाई से 15 जुलाई तक ग्राम सभा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार पात्र-अपात्र हितग्राहियों का वेबसाईट में अद्यतीकरण जनपद स्तर से तथा 18 जुलाई को कलेक्टर द्वारा सूची का अंतिम सत्यापन कर प्रकाशन किया जाएगा।