Indian Railway ट्रेन का टिकट खो गया है तो घबराइये नहीं, रेलवे देगा Duplicate Ticket

यदि आप ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं, लेकिन अचानक आपकी ट्रेन का टिकट गुम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। ज़ाहिर है आप घबरा जाएंगे। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भारतीय रेल यात्री अब कुछ शुल्क का भुगतान करने पर डुप्लीकेट ट्रेन टिकट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रेन का टिकट गुम हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि रेलवे भी जानता है कि यह एक सामान्य गलती है जो किसी से भी हो सकती है। ऐसे में भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को एक नई सुविधा देता है। यदि आप अपना ट्रेन टिकट खो देते हैं, तो आप डुप्लीकेट ट्रेन टिकट जारी करके यात्रा कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए आपको कुछ अतिरिक्त पैसे खर्च करने होंगे। यहां हम आपको बता रहे हैं कि डुप्‍लीकेट ट्रेन टिकट कैसे प्राप्‍त करें।

डुप्लीकेट टिकट के लिए अतिरिक्त शुल्क

भारतीय रेलवे की वेबसाइट indianrail.gov.in के अनुसार, यदि आरक्षण चार्ट तैयार करने से पहले एक कन्फर्म/आरएसी टिकट गुम होने की सूचना दी जाती है, तो उसके स्थान पर एक डुप्लीकेट टिकट जारी किया जाता है। रेलवे के मुताबिक इसके लिए कुछ चार्ज देना पड़ता है। 50 रुपये देकर आपको सेकेंड और स्लीपर क्लास का डुप्लीकेट टिकट मिलेगा। अन्य क्लास के लिए 100 रुपये देने होंगे। यदि कन्फर्म टिकट के गुम होने की सूचना रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद प्राप्त होती है तो किराए की 50 प्रतिशत वसूली पर डुप्लीकेट टिकट जारी किया जाता है।

डुप्लीकेट टिकट से जुड़ी इन 5 बातों का जरूर रखें ध्यान

1. अगर टिकट कन्फर्म है या आरएसी है और वह फटा हुआ है तो डुप्लीकेट टिकट जारी किया जा सकता है, जिसके लिए यात्री को रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने के बाद कुल किराए का 25 फीसदी देना होगा। यदि आप आरक्षण चार्ट तैयार होने से पहले इसके लिए आवेदन करते हैं, तो टिकट के गुम/गुम होने पर भी यही शुल्क लागू होगा।

2. भारतीय रेलवे के अनुसार वेटिंग लिस्ट में कटे-फटे टिकटों के लिए कोई डुप्लीकेट टिकट जारी नहीं किया जाएगा।

3. इसके अलावा, यदि टिकट की वास्तविकता और प्रामाणिकता ऐसे टिकट के चेहरे पर दिखाई देने वाले विवरणों के आधार पर सत्यापित की जाती है, तो फटे / कटे-फटे टिकट पर धनवापसी स्वीकार्य है।

4. आरएसी टिकटों के मामले में, आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद कोई डुप्लीकेट टिकट जारी नहीं किया जा सकता है।

5. यदि आपको डुप्लीकेट टिकट जारी होने के बाद मूल टिकट मिलता है और दोनों टिकट ट्रेन के प्रस्थान से पहले रेलवे को दिखाए जाते हैं, तो डुप्लीकेट टिकट के लिए भुगतान किया गया शुल्क वापस कर दिया जाएगा, हालांकि राशि का 5% होगा कटौती की जाएगी, जो कम से कम 20 रुपये होगी।