साकरा जोक हत्याकांड के दोषियों को मिलेगी सजा, सीबीआई करेगी मामले की जांच

बिलासपुर, 26 मार्च (वेदांत समाचार)  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महासमुंद जीके के ग्राम सांकरा जोक में हुए हत्याकांड की सीबीआइ जांच का आदेश दिया है। करीब चार साल पहले महासमुंद जिले में एक ही परिवार के चार सदस्यों की जघन्य हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए सी बीआई जाँच की मांग स्वीकार कर ली है । इसके साथ ही जस्टिस गौतम भादुड़ी ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। महासमुंद जिले के सांकरा जोंक ग्राम में बीते 31 मई 2018 को उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर स्थित घर में घुसकर पांच आरोपियों ने एनएम कार्यकर्ता योगमाया साहू , पति चेतन साहू ,बच्चों तन्मय और कुणाल कि हत्या कर दी थी। मामले में महासमुंद पुलिस ने पहले आरोपी सुरेश खूंटे तत्कालीन सरपंच को ही प्रार्थी बना दिया था। बाद में किशनपुर और रामपुर के रहने वाले धर्नेंद्र बरिहा ,सुरेश , अखन्डल प्रधान ,फूल सिंह यादव गौरिशंकर केवर्त को गिरफ्तार किया गया था।

अदालत के आदेश पर आरोपियों को जेल भेज दिया गया था । इस मामले में मृतक चेतन के पिता बाबूलाल साहू ने पुलिस प्रशासन से मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की थी। इनके साथ ही स्थानीय सामजिक कार्यकर्ता राजेश चौधरी ने अपने संगठन के साथ यही मांग दोहराई थी ।जब राज्य शासन ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की तरफ ध्यान नहीं दिया तब वकील राघवेन्द्र प्रधान के माध्यम से पीड़ित पक्ष ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की। इसमें मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए घटना की सीबीआई जांच कि मांग की थी।

इस मामले में जस्टिस गौताम भादुड़ी की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई । सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गवाहों के बयान और याचिकाकर्ता के तर्कों के आधार पर यह पाया कि, इस जघन्य हत्याकांड की तह में छिपे कारणों को उजागर करने के लिए पृथक जांच की आवश्यकता है । इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को प्रकरण की विधिवत जांच के निर्देश देते हुए याचिका मंजूर कर ली।