0 आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने सी.एण्ड डी.वेस्ट पर लगातार कार्यवाही के दिए हैं निर्देश
0 निगम अमले ने की कार्यवाही, अर्थदण्ड लगाने के साथ ही सी.एण्ड डी.वेस्ट का कराया निष्पादन
कोरबा 24 मार्च (वेदांत समाचार)। सड़क व सार्वजनिक स्थानों में सी.एण्ड डी.वेस्ट एवं भवन निर्माण सामग्री डम्प किए जाने पर निगम अमले ने आज सघन कार्यवाही करते हुए संबंधितों पर 4500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया। अर्थदण्ड लगाने के साथ ही सी.एण्ड डी.वेस्ट का निष्पादन कराते हुए संबंधितों को कड़ी हिदायत दी कि वे सी.एण्ड डी.वेस्ट व भवन निर्माण सामग्री को सड़क सार्वजनिक स्थानों पर डम्प न करें।
आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने सी.एण्ड डी.वेस्ट व भवन निर्माण सामग्री की सड़कों पर डम्पिंग किए जाने तथा उसका समुचित समापन न कराए जाने को गंभीरता से लेते हुए इस पर कड़ी नजर रखने एवं त्वरित कार्यवाही किए जाने के निर्देश निगम के मैदानी अधिकारी कर्मचारियों को दिए हैं। नगर निगम कोरबा के अमले द्वारा इस पर लगातार कार्यवाही की जा रही है, इसी कड़ी में आज निगम के कोसाबाड़ी बालको, कोरबा जोन सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रों में सी.एण्ड डी.वेस्ट व भवन निर्माण सामग्री सड़क सार्वजनिक स्थान में रखने पर सघन रूप से कार्यवाही की गई तथा 4500 रूपये का अर्थदण्ड संबंधितों पर लगाया गया, इसके साथ ही सी.एण्ड डी.वेस्ट का निष्पादन भी निगम अमले ने कराया।
सी.एण्ड डी.वेस्ट के निष्पादन की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की- यहॉं उल्लेखनीय है कि निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट(सी.एण्ड डी.वेस्ट) के समुचित निष्पादन की जिम्मेदारी संबंधित निर्माणकर्ताओं की है। उनके द्वारा उत्सर्जित किए गए मलवे के समापन में निगम यूजर चार्जेज के आधार पर अपना सहयोग देगा, वहीं यदि अपशिष्ट सृजनकर्ता द्वारा स्वयं के वाहन से निर्धारित स्थल पर अपशिष्ट पहुंचाया जाता है तो कोई उपभोक्ता शुल्क नहीं लगेगा। शासन द्वारा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के एकत्रीकरण व समापन के लिए महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हेैं, जिनका पूर्ण रूप से पालन किया जाना अनिवार्य है, नियमों के अनुसार निर्माण एवं भवन आदि की तोड़-फोड़ के दौरान निकलने वाले मलवे को चिन्हांकित लो लाईन एरिया अथवा नगर निगम द्वारा चिन्हाकित समापन स्थल पर निर्माण व विध्वंसकर्ता को तत्काल डालना होगा, निर्माण व विध्वंस स्थल पर ज्यादा समय तक मलवे का पड़े रहना नियमों के विपरीत है, यदि मलवे को सार्वजनिक स्थल पर डाला जाता है या सड़क किनारे यू ही पडे़ रहने दिया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध निगम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करेगा एवं
अर्थदण्ड भी आरोपित होगा। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा सी.एण्ड डी. वेस्ट के निष्पादन हेतु अपने विभिन्न जोनांतर्गत 06 स्थल निर्धारित किए गए हैं, जहां पर सी.एण्ड डी.वेस्ट का समापन किया जा सकेगा। उक्त कार्य के नोडल अधिकारी सहायक अभियंता योगेश राठौर मो.नं. 87703-13266 हैं, साथ ही जोनवार जिम्मेदारी भी संबंधित अधिकारियों को दी गई है।
इन स्थलों पर किया जा सकेगा वेस्ट निष्पादन- नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा सी.एण्ड डी.वेस्ट निष्पादन हेतु कोरबा जोन एवं टी.पी.नगर जोन हेतु प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम के पीछे स्थल निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार कोसाबाड़ी व रविशंकर शुक्ल जोन के लिए वार्ड क्र. 33 आई.टी.आई.रामपुर शराब दुकान के पास स्थल निर्धारित है। दर्री जोन के लिए वार्ड क्र. 52 स्थित एस.एल.आर.एम.सेंटर के पास तथा बालको जोन के लिए वार्ड क्र. 34 लालघाट एस.एल.आर.एम.सेंटर के पास स्थल निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार सर्वमंगला जोन हेतु वार्ड क्र. 60 स्थित एस.एल.आर.एम.सेंटर बरपाली दशहरा मैदान के पास एवं बांकीमोंगरा जोन हेतु वार्ड क्र. 67 गजरा एस.एल.आर.एम.सेंटर के पास सी.एण्ड डी.वेस्ट निष्पादन स्थल निर्धारित किया गया है।
मलवे के समापन में निगम देगा सहयोग- प्रभारी अधिकारी योगेश राठौर ने बताया कि निर्माण व भवन आदि की तोड़-फोड़ के दौरान निकलने वाले मलवे के समुचित समापन हेतु संबंधित व्यक्ति को यूजर चार्जेज के आधार पर निगम संसाधन उपलब्ध कराएगा, इस हेतु निगम ने आवश्यक व्यवस्थाएं एवं यूजर चार्ज निर्धारित किए हैं, उन्होने बताया कि टाटा ऐस या समतुल्य प्रकार के वाहन हेतु 500 रूपये, टाटा 407 या समतुल्य प्रकार के वाहन के लिए 600 रूपये, टेªक्टर ट्राली के लिए 750 रूपये तथा ट्रक के लिए 1500 रूपये यूजर चार्जेज निर्धारित किया गया है। उन्होने ने बताया कि निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट की अवैध डम्पिंग की स्थिति में अर्थात निर्माण स्थल पर की गई ऐसी डम्पिंग जिसकी सूचना निगम को नहीं दी गई थी एवं उसको निगम परिवहन कर निर्धारित स्थल पर पहुंचाता है तो उपरोक्त दर पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त उपभोक्ता शुल्क वसूला जाएगा, यदि अपशिष्ट सृजनकर्ता द्वारा स्वयं के वाहन से निर्धारित स्थल पर अपशिष्ट पहंुचाया जाता है तो कोई उपभोक्ता शुल्क नहंीं लगेगा।
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