नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से Bitcoin पर अपना रुख साफ़ करने को कहा है। शुक्रवार एक याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार बिटकॉइन पर अपना रुख स्पष्ट करे कि यह वैध है या अवैध। मौजूदा समय में देश में क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है और न ही इनका कोई नियमन है।
Bitcoin के इस मामलें में केंद्र सरकार के खिलाफ अजय भारद्वाज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई। ये सुनवाई जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्य कांत की दो सदस्यीय खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी को कहा “आपको अपना रुख स्पष्ट करना होगा।”
ऐश्वर्य भाटी ने खंडपीठ को बताया था कि “यह मामला 87,000 बिटकॉइन से जुड़ा है और आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और उसे कई समन भेजे गये हैं। मामले की सुनवाई कर रहे जजों ने आरोपी को जांच अधिकारी से मुलाकात करने का निर्देश दिया और जांच में सहयोग करने के लिये कहा। इस पर खंडपीठ ने कहा कि यह अवैध है या नहीं।
Bitcoin मामलें में चार हफ्ते बाद होगी सुनवाई
खंडपीठ ने साथ ही कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने गत साल जुलाई में स्थिति रिपोर्ट पेश की थी। जांच अधिकारी आरोपी के जांच में सहयोग करने के संबंध में स्थिति रिपोर्ट पेश करेंगे। मामले की सुनवाई अगले चार सप्ताह के लिये स्थगित कर दी गयी है।
खंडपीठ ने साथ ही कहा कि आरोपी के गिरफ्तार न करने का अंतरिम आदेश अगली सुनवाई तक मान्य रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश को मार्च 2020 में पलटा गया था।
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