NCB के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े बयान दर्ज कराने ठाणे के कोपरी थाने पहुंचे, बार चलाने का लाइसेंस लेने के लिए गलत जानकारी देने का मामला

मुंबई NCB के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) बयान दर्ज कराने आज (23 फरवरी, बुधवार) ठाणे के कोपरी थाने पहुंचे. एनसीपी नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) ने समीर वानखेड़े पर यह आरोप लगाया था कि नवी मुंबई के वाशी में सद्गगुरू बार एंड रेस्टोरेंट (Sadguru bar & restaurant) का लाइसेंस लेने के लिए समीर वानखेड़े ने फर्जी प्रमाणपत्र दिखाया था. उनका दावा है कि रेस्टोरेंट के लिए लाइसेंस लेने के लिए समीर वानखेड़े ने अपनी उम्र 18 साल बताई थी. जबकि उनकी उम्र उस वक्त 17 साल ही थी. ऐसे में नाबालिग होते हुए भी समीर वानखेड़े ने बार चलाने का लाइसेंस हासिल कर लिया. इन आरोपों को लेकर ठाणे के कोपरी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया गया. इसके बाद कोपरी पुलिस ने समीर वानखेड़े को नोटिस भेजा और बुधवार को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा. इसी पूछताछ के लिए समीर वानखेड़े आज कोपरी पुलिस स्टेशन पहुंचे.

समीर वानखेड़े ने नवी मुंबई के वाशी में स्थित सद्गुरु बार एंड रेस्टोरेंट के लिए 1997 में लाइसेंस हासिल किया था. लेकिन उन्होंने अपने एफिडेविट में यह बात छुपाई कि उनकी उम्र सिर्फ 17 साल है. इसकी जानकारी मिलने के बाद राज्य के उत्पादन शुल्क विभाग (Excise Department) ने उनसे इसका जवाब मांगा था. कुछ दिनों पहले ही इस मामले पर कार्रवाई करते हुए ठाणे के जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर (शिवसेना सांसद संजय राउत के समधी) ने समीर वानखेड़े के बार और रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द कर दिया था. इस कार्रवाई में बार का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया गया.

शनिवार की रात केस दर्ज हुआ था समीर वानखेड़े के खिलाफ

शनिवार की रात उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई शिकायतों के आधार पर कोपरी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया. शिकायत में यह कहा गया है बार का लाइसेंस लेने के लिए समीर वानखेड़े ने जानबूझ कर गलत जानकारियां दी हैं. ठाणे के कोपरी पुलिस थाने की पुलिस इस बारे में जांच कर रही है. पुलिस ने सोमवार को समीर वानखेड़े को नोटिस भेजा था. इस नोटिस में उन्हें बुधवार को पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा गया था.

28 फरवरी तक समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी नहीं, कोर्ट ने दी सुरक्षा

ठाणे में केस दर्ज होने के बाद समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट की शरण ली. समीर वानखेड़े ने दावा किया कि एनसीबी में कार्यरत रहते हुए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद के खिलाफ ड्रग्स से जुड़े मामले में कार्रवाई करने का बदला लेने के लिए उन पर यह कार्रवाई की गई है. साथ ही समीर वानखेड़े ने कोर्ट से गिरफ्तारी से सुरक्षा की भी मांग की थी.

कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार की ओर से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. इसका राज्य सरकार की ओर से विरोध किया गया. लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि प्राथमिक जांच शुरू होते ही अरेस्ट की जरूरत क्या है? लेकिन राज्य सरकार ने गिरफ्तार ना करने की बात पर अमल करने से इनकार कर दिया. इसके बाद कोर्ट ने 28 फरवरी तक समीर वानखेड़े को गिरफ्तार किए जाने पर रोक लगा दी.

[metaslider id="122584"]
[metaslider id="347522"]