राजनांदगांव 17 फ़रवरी (वेदांत समाचार)। कलेक्टर ने जिले में खाद की कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों के विरूद्ध लगातार मिल रही शिकायत पर सख्ती दिखाते हुए राजस्व और कृषि अमलों को कार्रवाई करने की सख्त हिदायत दी है। कलेक्टर के निर्देशानुसार कृषि और राजस्व अमला ने जिले भर में लाइसेंसी दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए प्रकरण तैयार किया जा रहा है। किसानों के मौखिक या लिखित शिकायत के आधार पर कृषि विभाग के उर्वरक निरीक्षक और दल जाकर परिसरों का
छानबीन कर रहे हैं एवं जहाँ भी विक्रय से संबंधित दस्तावेज प्राप्त नहीं हो रहे हैं या पीओएस मशीन में विक्रय का विवरण प्राप्त नहीं हो रहा है वहाँ कार्रवाई की जा रही है। जिले में अब तक 26 अनुज्ञप्तिधारियों के यहाँ कार्रवाई की चुकी है। जिसमें से 18 को अनुज्ञप्ति निलंबन के लिए नोटिस और 7 अनुज्ञप्तिधारियों का अनुज्ञप्ति निलंबन व कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम पटेवा के जैन कृषि केन्द्र और राजनांदगांव शहर के महावीर कृषि केन्द्र में अनियमितता पाये जाने पर उर्वरक जब्ती की कार्रवाई की गई।
जिले में पहुंची डीएपी एवं यूरिया की खेप –
सहकारी समितियों में लगातार डीएपी और यूरिया खाद की किल्लत को देखते हुए कलेक्टर ने डीएमओ और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को तत्काल समितियों में खाद उपलब्ध कराने निर्देश दिया गया था। जिसके बाद जिले में यूरिया के 470 मीट्रिक टन और डीएपी के 821 मीट्रिक टन खेप प्राप्त हुआ है, जिसका सहकारी समितियों में भण्डारण जारी है। समितियों में खाद भण्डारण के बाद किसानों को आसानी से निर्धारित मूल्य पर खाद मिल पायेगा।
उप संचालक कृषि धुर्वे ने बताया गया कि रबी में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए विभाग के मैदानी अधिकारियों को भी सतत निगरानी रखने व निर्धारित मूल्य पर किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए जिले भर के 270 निजी दुकानों में मुख्यालयवार ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही प्रत्येक निजी दुकानों में सूचनापत्र चस्पा करने के निर्देश दिये में गये हैं, जिसमें किसान अधिक मूल्य पर खाद बेचे जाने पर संबंधित क्षेत्रीय कृषि अधिकारी से शिकायत कर सकते है। विभाग ने अपील की है। कृषक उर्वरक क्रय करते समय अपने अधिकारों का प्रयोग करें। कृषक निर्धारित दर पर ही उर्वरकों का क्रय करें, पीओएस मशीन के माध्यम से ही उर्वरक खरीदें और पीओएस मशीन से ही क्रय की पर्ची प्राप्त करें। किसानों को उर्वरकों का वजन कराकर ही क्रय करना है। कृषि आदानों के स्टॉक की जानकारी लें। कृषि आदानों का क्रय का बिल प्राप्त करें तथा एक्सपायरी दवा क्रय से इंकार करना है। लादन लेने से इंकार करना है। अगर किसी विक्रेता ने इन बातों से इंकार किया जाता है तो स्थानीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या उर्वरक निरीक्षक से संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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