कई महिला सेना अधिकारियों को एक साल से नहीं मिली पेंशन, डिप्रेशन का हुईं शिकार

धिकारियों की पेंशन पाने के लिए न्यूनतम सेवा 20 साल की है. सेना शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) महिला अधिकारी अगर 20 साल की अपनी सर्विस पूरी करती हैं, तब वो पेंशन पाने के दायरे में आती हैं.

कई महिला सेना अधिकारियों (Women Army Officers) को रिटायरमेंट के बाद पिछले एक साल से पेंशन नहीं मिला है. कुछ महिला अधिकारियों ने बताया कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उन्हें स्ट्रेस और डिप्रेशन हो गया है. क्योंकि वो लोन चुका पाने में असमर्थ हो रही हैं. इसके अलावा, कई और भी परेशानियां हैं, जिनका वो रोजाना सामना कर रही हैं. एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि समस्या की जड़ें पिछले साल सरकार द्वारा शुरू की गई नई पेंशन वितरण प्रणाली (Pension Disbursing System) में हैं.

लगभग 15 शॉर्ट-सर्विस कमीशन (Short Service Commission) महिला अधिकारी, जो 20 साल की अपनी सर्विस पूरी करने के बाद 2021 में रिटायर हुईं थीं. उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इन महिला अधिकारियों ने कई बार सरकार के पेंशन वितरण प्राधिकरण का ध्यान इस ओर खींचने की कोशिश की है. हालांकि इसको लेकर फिलहाल कोई उपाय नहीं हो सके हैं. मालूम हो कि रक्षा अधिकारियों की पेंशन पाने के लिए न्यूनतम सेवा 20 साल की है. सेना शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) महिला अधिकारी अगर 20 साल की अपनी सर्विस पूरी करती हैं, तब वो पेंशन पाने के दायरे में आती हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

दो साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों में लिंग अतंर को लेकर आदेश दिया था कि पुरुष और महिला अधिकारियों को एक समान समझा जाए. एसएससी महिला अधिकारी स्थायी कमीशन (Permanent Commission) और पेंशन के लिए शीर्ष अदालत के आदेश के बाद पात्र बन गईं थीं. 17 फरवरी 2020 के आदेश में, शीर्ष अदालत ने कहा था, ’20 साल से ज्यादा की सर्विस देने वाली एसएससी महिला अधिकारी, जिन्हें स्थायी कमीशन नहीं दिया गया है, वे सरकार के नीतिगत निर्णय के मुताबिक पेंशन पर सेवानिवृत्त होंगी.’

अधिकारियों को क्यों नहीं मिल रही पेंशन?

महिला अधिकारियों को पेंशन क्यों नहीं मिल रही है और मामले को कैसे सुलझाया जा रहा है. इसको लेकर सोमवार को एचटी ने रक्षा लेखा महानियंत्रक (CGDA) के कार्यालय को कुछ सवाल भेजे थे. जिनके जवाब में कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि समस्या तब पैदा हुई थी जब प्रभावित महिला अधिकारी पेंशन की हकदार हैं या नहीं, इस पर नीति साफ नहीं थी. सीजीडीए के अधिकारी ने कहा, ‘हमने इस मामले पर रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग (DESW) से स्पष्टीकरण मांगा था और उन्होंने साफ किया है कि एसएससी महिला अधिकारी पेंशन के लिए पात्र हैं. हम SPARSH (नई ऑनलाइन पेंशन वितरण प्रणाली) में बदलाव कर रहे हैं ताकि उनकी पेंशन को प्रोसेस किया जा सके. उन्हें फरवरी की पेंशन बकाया पेमेंट के साथ मिलेगी.’