शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा महंगा, कोर्ट ने लगाया 12,000/- रूपये का अर्थदण्ड

कोण्डागांव ,15 फरवरी (वेदांत समाचार)। नेशनल हाईवे क्रमांक 30 पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही करते हुए वाहन चालकों की लगातार चेकिंग की जा रही है, इसी कड़ी में छोटा हाथी क्रमांक सीजी 04जेसी 1758 का चालक प्रेमलाल साहू पिता हीरालाल साहू, उम्र 24 वर्ष, निवासी धरमगढ़, थाना लोहरा, जिला कर्वधा वाहन चेकिंग के दौरान शराब सेवन कर एवं बिना बीमा के वाहन चला रहा था। जिसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही कर इस्तगाशा तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया न्यायालय द्वारा आरोपी वाहन चालक को 12000/-रूपये के अर्थदण्ड से चालक को दण्डित किया गया।

उक्त कार्यवाही में यातायात प्रभारी निरीक्षक रोहित कुमार बंजारे, उपनिरीक्षक रविशकर पाण्डेय एवं यातायात स्टॉफ की सराहनीय भूमिका रही। आगे भी इस तरह से मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन कर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जाएगी।