भूमि के बाजार मूल्य के दरों में 40 प्रतिशत तक की छूट

राज्य शासन द्वारा आदेश जारी, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
31 मार्च 2022 तक ले सकेंगे छूट का लाभ

धमतरी11 फ़रवरी (वेदांत समाचार)। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेशवासियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भूमि के बाजार मूल्य के दरों में अब 40 प्रतिशत तक की छूट दिए जाने का आदेश जारी किया गया है। भूमि के क्रय पर इस विशेष छूट का लाभ प्रदेशवासी 31 मार्च 2022 तक उठा सकेंगे। इससे पूर्व गाइड लाइन की दरों में 30 प्रतिशत की छूट दी जा रही थी।


गौरतलब है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए मार्केट वेल्यू गाइड लाइन की दरों को 30 प्रतिशत के स्थान पर घटाकर 40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप केबिनेट के इस निर्णय के परिपालन में वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग मंत्रालय द्वारा सात फरवरी को गाइड लाइन दर में 40 प्रतिशत की छूट दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया गया। जारी आदेश के तहत नगर निगम एवं उनके निवेश क्षेत्र की संपत्तियों के मामले में मार्केट वेल्यू गाइड लाइन की दरों को वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए 30 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत की छूट दी गई है। जिला पंजीयक पटेल ने इसके मद्देनजर अपील की है कि धमतरी जिलेवासी भी 40 प्रतिशत छूट का लाभ उठाते हुए ज्यादा से ज्यादा दस्तावेजों का पंजीयन कराएं।