कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccination) से डॉक्टर बेटी की मौत होने का दावा करते हुए एक पिता ने मुंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) से 1000 करोड़ की नुकसान भरपाई करवाने की मांग की है. पिता का दावा है कि उनकी बेटी की मौत वैक्सीन के साइड इफेक्ट (Corona Vaccine Side Effect) से हुई है. उनका दावा है कि उनकी बेटी मेडिकल की स्टूडेंट थी. उसके शरीर पर कोविशील्ड वैक्सीन का साइड इफेक्ट हुआ और उसकी मौत हो गई. महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रहने वाले दिलीप लुनावत नाम के इस पीड़ित पिता द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका के मुताबिक उनकी बेटी स्नेहा लुनावत मेडिकल की स्टूडेंट थी. उसे कहा गया था कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और इससे शरीर पर कोई गलत प्रभाव नहीं होता है. इस वजह से खुद एक स्वास्थ्यकर्मी होने के नाते उसने अपने कॉलेज में वैक्सीन की डोज ली. लेकिन वैक्सीन की डोज लेने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई और आखिर में उसकी मौत हो गई.
नासिक के मेडिकल कॉलेज की मेडिकल स्टूडेंट स्नेहा लुनावत के पिता दिलीप लुनावत ने अपनी याचिका में कहा है, ‘मेरी बेटी ने 28 जनवरी 2021 को कोविशील्ड वैक्सीन की डोज ली और 1 मार्च को उसकी मौत हो गई. मेरी बेटी की मौत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट की गलती की वजह से हुई है. इसलिए कोर्ट मेरी नुकसान भरपाई के तौर पर एक हजार करोड़ रुपए देने का उन्हें निर्देश दे.’
‘वैक्सीन के साइ़ड इफेक्ट के बारे में नहीं दी जा रही सही जानकारी’
उन्होंने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) और एम्स ने वैक्सीन का साइड इफेक्ट ना होने की गलत जानकारी दी और राज्य सरकार ने भी इसकी जांच किए बिना वैक्सीन उपलब्ध करवाया. उन्होंने यह भी कहा है कि अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए और अन्य लोगों की जान बचाने के लिए वे यह याचिका दायर कर रहे हैं. उनकी मांग है कि सरकार यह स्वीकार करे कि उनकी बेटी को गलत जानकारी देकर वैक्सीन दी गई.
‘वैक्सीन से हुई मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे’
पीड़ित पिता ने अपनी याचिका में नुकसान भरपाई के तौर पर सीरम इंस्टीट्यूट से हजार करोड़ रुपए दिलवाने की मांग की है. साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि गूगल, यूट्यूब, मेटा, जैसी कंपनियां वैक्सीन की वजह से होने वाली मौत के सही आंकड़े जाहिर नहीं कर रही है. इसलिए कोर्ट केंद्र सरकार को इन कंपनियों पर भी कार्रवाई करने के आदेश दे.
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