मध्यप्रदेश में होने वाली सीधी भर्तियों में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को लेकर बड़ा फैसला सरकार ने लिया है. सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने इसके आदेश सोमवार को जारी कर दिए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ जारी आदेश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय सीधी भर्ती में 73 फीसदी आरक्षण लागू करने का आदेश रविवार को जारी किया है. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार, जो पद खाली रह गए हैं, उन्हें अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, और ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 और बाकि अनारक्षित श्रेणी के तहत पदों से भरा जाएगा. कुल 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे.
इससे पहले सीधी भर्ती में ओबीसी वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण मिलता था. इसी के साथ ही इडब्ल्यूएस को भी आरक्षण नहीं मिलता था. अब कुछ सीधी भर्ती पर आरक्षण 73 फीसदी हो गया है.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक
सरकार ने ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था. ये आरक्षण 8 मार्च 2019 से लागू होगा. इसी तरह, ईडब्ल्यूएस आरक्षण 2 जुलाई, 2019 से लागू होगा. इससे पहले, 9 सितंबर को, मध्य प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में भर्ती को छोड़कर सभी विभागों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बढ़ा हुआ 27% आरक्षण लागू करने के लिए कहा था, जिस पर एमपी हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी. मार्च 2019 में पारित एक अध्यादेश के अनुसार 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया गया है. अगस्त 2019 में अध्यादेश कानून बन गया.
नए सिस्टम से चयनित शिक्षकों को मिलेगा लाभ
ओबीसी चयनित शिक्षक संघ के शिवप्रसाद जायसवाल और आरके साहू के मुताबिक सरकार के इस नए सिस्टम से शिक्षक भर्ती के 13 फीसदी ओबीसी होल्ड के छह विषयों के उम्मीदवारों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा. यह अभ्यर्थी सरकार की तरफ आस लगाए बैठे हैं कि सरकार जल्द से जल्द उनके होल्ड हटाकर उन्हें पूर्ण रूप से 27 फीसदी आरक्षण के साथ नियुक्ति आदेश जारी करें.
इस फैसले से चयनित शिक्षक संघ ने भी खुशी जाहिर की है. संघ का कहना है कि सरकार का यह फैसला सराहनीय है. इस फैसले से वर्ग एक और वर्ग दो के तीन हजार से अधिक उम्मीदवारों को भी आंस बन गई है जो वेटिंग की सूची में है. जल्द ही इनकी भी चयन सूची जारी की जाएगी.
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