विनीत चौहान
0 विशेष गठित टीम ने किया नाबालिग बालिका को अजमेर राजस्थान से बरामद।
0आरोपियों के कब्जे से 65000 रुपये नगदी एवं 06 नग मोबाईल जप्त ।
बिलासपुर 27 जनवरी (वेदांत समाचार)। प्रार्थी दिनांक-17/11/2021 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी नाबालिग लड़की को इसकी भाभी ज्योति गुप्ता बहला-फुसलाकर कही ले गई है, की रिपोर्ट थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक-363 /2021 धारा-363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला बिलासपुर, पारुल माथुर के द्वारा अपहृता बालिका की पतासाजी हेतु निर्देश दिया गया, जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर), उमेश कश्यप, नगर पुलिस अधीक्षक, कोतवाली, श्रीमती स्नेहिल साहू के मार्गदर्शन पर थाना सिटी कोतवाली एवं सायबर सेल बिलासपुर के सतत् प्रयासों से आरोपियॉ ज्योति गुप्ता के मोबाईल के IMEI NO. के आधार पर मिले सुराग उपरांत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सिटी कोतवाली एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम गठित किया जाकर नागपुर महाराष्ट्र भेजी गई, जो IMEI No. के आधार पर सह-आरोपियॉ रुकसार खान एवं आकाश सिरवाते को नागपुर में पकड़ा गया, जिससे पूछताछ पर बताया गया कि इनके साथी नीरज चापले के द्वारा महिला ज्योति गुप्ता एवं नाबालिग लड़की को लेकर लाभ कमाने के आशय से इसके घर लाया गया था, नाबालिग बालिका का इन दोनों ने निकिता नाम से गलत आधार कार्ड बनवाया था, बाद ज्योति गुप्ता एवं नाबालिग लड़की को अजमेर ले जाकर अपने साथी आरोपी नंदकिशोर शर्मा उर्फ पंडित के माध्यम से ज्योति गुप्ता का झूठा आधार कार्ड बनवाकर गोविन्द जाट नामक व्यक्ति से एवं नाबालिग लड़की का रतन प्रजापति नामक व्यक्ति से मोटी रकम लेकर शादी करवाये। नाबालिग लड़की का शादी करवाने के पूर्व आरोपी नंदकिशोर शर्मा उर्फ पंडित के द्वारा जबरन बालिका के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया, शादी के बाद आरोपी रतन प्रजापति के द्वारा नाबालिग बालिका के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया गया। प्रकरण में आरोपी ज्योति गुप्ता, रुकसार खान, आकाश सिरवाते, नीरज चापड़े, नंदकिशोर शर्मा उर्फ पंडित को पुलिस टीम द्वारा थाना लाया गया। आरोपियों के कब्जे से नगदी रकम 65000 रुपये, 04 नग टच स्क्रीन मोबाईल, 02 नग की-पैड मोबाईल जप्त किया गया है। प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध धारा-363, 366(क), 368, 370(1), 376, 34 भादवि एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।
विशेष योगदान:- निरीक्षक शीतल सिदार, उपनिरीक्षक मनीष कांत, सागर पाठक, मनोज नायक, प्र.आर.विष्णु साहू, आर.धर्मेन्द्र साहू, अजय शर्मा, सुनीता मण्डावी, कमलेश सूर्यवंशी।
नाम आरोपीगण:-
(1) ज्योति गुप्ता उर्फ पायल पति रानु गुप्ता, उम्र 35 वर्ष, सा.जुना बिलासपुर, नागोराव स्कूल के पीछे, थाना सिटी कोतवाली, जिला बिलासपुर(छ.ग.)।
(2) रुकसार खान पिता सहादत खान, उम्र 24 वर्ष, सा.गुजर बाड़ी, न्यू बस स्टैण्ड के पास, थाना गणेशपेठ, नागपुर शहर, महाराष्ट।
(3) आकाश सिरवाते पिता ईश्वर सिरवाते, उम्र 30 वर्ष, सा.गुजर बाड़ी, न्यू बस स्टैण्ड के पास, थाना गणेशपेठ, नागपुर शहर, महाराष्ट्र।
(4) नंदकिशोर शर्मा उर्फ पंडित पिता विद्याधर शर्मा, उम्र 30 वर्ष, निवासी-ग्राम छिर, थाना नरेना, राजस्थान।
(5) नीरज चापले पिता प्रकाश चापले, उम्र 30 वर्ष, सा.गुजर बाड़ी, न्यू बस स्टैण्ड के पास, थाना गणेशपेठ, नागपुर शहर, महाराष्ट्र।
जप्त सम्पत्ति:-
नगदी रकम 65000/- रुपये, 04 नग टच स्क्रीन मोबाईल, 02 नग की-पैड मोबाईल
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