पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ड्रग्स मामले (Punjab Drugs Case) में शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को बड़ा झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत की मांग को खारिज कर दिया. मजीठिया के खिलाफ 20 दिसंबर को मोहाली में एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत FIR दर्ज की गई थी. हाई कोर्ट ने 10 जनवरी को उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए जांच में शामिल होने का आदेश दिया था. इसी मामले में मजीठिया ने पहले मोहाली की ट्रायल कोर्ट से जमानत मांगी थी, जिसे खारिज कर दिया गया था.
मजीठिया अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल के साले और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के भाई हैं. अपने खिलाफ केस दर्ज होने के बाद मजीठिया ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उपमुख्यमंत्री रंधावा पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था. मजीठिया ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ करार दिया था. उन्होंने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों से पहले भी इनकार किया है.
पंजाब में ड्रग्स रैकेट की जांच की 2018 की स्थिति रिपोर्ट के आधार पर मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस कानून की धाराओं के तहत पिछले महीने एक मामला दर्ज किया गया था. यह रिपोर्ट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एंटी ड्रग्स स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के प्रमुख हरप्रीत सिंह सिद्धू ने 2018 में दाखिल की थी.
[metaslider id="347522"]