अब 10 साल बाद फ्री होल्ड होगी उद्योगों की जमीन

रायपुर 20 जनवरी (वेदांत समाचार)।  छत्‍तीसगढ़ में उद्योगों को आवंटित जमीन के फ्री होल्ड (उद्योगपतियों को जमीन का मालिकाना हक) देने की प्रक्रिया सरल कर दी गई है। अब न्यूनतम 10 साल बाद जमीन को फ्री होल्ड कर दिया जाएगा। पहले यह समय सीमा 30 से 99 वर्ष थी। अफसरों के अनुसार औद्योगिक जमीन को फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया को सरल करने के संबंध में नियम तय कर लिया गया है।

अफसरों ने बताया कि जमीन फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया को सरल करने की मांग उद्योगपति लंबे समय से कर रहे थे। इसी के तहत नए नियम बनाए गए हैं। इसमें उद्योगपतियों को फ्री होल्ड के लिए अब बिजली कनेक्‍शन, लेबर पेंमेंट आदि के केवल तीन महीने का दस्तावेज दिखाना होगा। हालांकि सरकार जमीन का उपयोग बदलने की अनुमति अब भी नहीं देगी। यानी औद्योगिक जमीन पर केवल उद्योग ही लगाए जाएंगे।

रोजगार की जानकारी देने प्रमुख सचिव ने कलेक्टरों को लिखा पत्र

राज्य में नवगठित रोजगार मिशन केमुख्य कार्यपालन अधिकारी और प्रमुख सचिव डा. आलोक शुक्ला ने कलेक्टरों को पत्र लिखकर जिले में रोजगार केसंबंध में जानकारी मांगी है। उन्होंने लिखा है कि तीन साल में प्रदेश में बड़ी संख्या में रोजगार निर्मित हुए हैं। डा. शुक्ला ने कलेक्टरों से पिछले तीन वर्ष में उपलब्ध कराए गए रोजगार और अगले एक वर्ष की कार्ययोजना तैयार करके भेजने के लिए कहा है।

उन्होंने बताया है कि रोजगार की परिभाषा क्या होगी, इस पर अभी विचार चल रहा है। लेकिन फिलहाल रोजगार से तात्पर्य ऐसे कामों से लिया जा सकता है, जिनसे किसी परिवार की औसत वार्षिक आमदनी में कम से कम 32 हजार रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

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