रायपुर 14 जनवरी (वेदांत समाचार)। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के भनपुरी स्थित गोल्डन मार्केट गोडाउन में अलग-अलग कंपनियों नकली इंजन आयल बनाने खेल चल रहा था। पुलिस ने नकली इंजन आयल बनाने वाले आरोपित को गिफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित स्पार्क, हीरो, सुपर बाजाज, 4 टी प्लस आदि कंपनियों का नकली इंजन आयल बनाकर उस पर फर्जी स्टीकर लगाकर उसे बाजार में बेचने का काम कर रहा था। पुलिस ने आरोपित के गोडाउन से चार लाख 83 हजार रुपये का कीमती सामान बरामद किया है। खमतराई पुलिस मामले की जांच कर रही है।
खमतराई पुलिस के मुताबिक प्रार्थी विकास चौहान ने खमतराई पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि आरोपित कटोरा तालाब सिविल लाइन निवासी राकेश पिंजवानी (35) गोल्डन मार्केट भनपुरी के पीछे एक गोडाउन में विभिन्न प्रकार के गुणवत्ता विहीन इंजन आयल तैयार एवं पैकिंग कर आम ग्राहकों को बिक्री किये जाने के लिए आधा लीटर, एक लीटर, पांच लीटर एवं 20 लीटर के सुपर बजाज एवं बाल्टियों में पैक कर स्पार्क कंपनी, हीरो कंपनी, सुपर बजाज कंपनी, एक्टोल कंपनी, बोश कंपनी, 4 टी प्लस कंपनी, बोस्टन कंपनी व अन्य कंपनियों का फर्जी स्टीकर लगाकर उक्त कंपनियों के नाम से फर्जी इंजन आयल तैयार कर रखा है।
गोडाउन में आयल पैकिंग करने का मशीन सील पैक करने का मशीन खाली डिब्बा इंजन आयल के भरे हुए डिब्बे व ड्रम भी भारी मात्रा में रखा हुआ है। आरोपित अवैध तरीके से उक्त कपंनियों के नाम का डुप्लीकेट स्टीकर तैयार कर ग्राहकों को असली बताकर गुणवत्ता विहीन इंजन आयल बेच रहा है।
पुलिस की छापेमारी में हुआ राजफाश
प्रार्थी की शिकायत के बाद पुलिस के अधिकारियों द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए खमतराई पुलिस और साइबर सेल की टीम ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान गोदाम में एक व्यक्ति उपस्थित मिला, जिससे पूछताछ करने पर व्यक्ति ने अपना नाम राकेश पिंजवानी होना बताया गया।टीम के सदस्यों द्वारा गोडाउन की तलाशी लेने पर गोडाउन में स्टीकर स्पार्क, हीरो एडवांस, सुपर बजाज, एक्टोल, ईडीएन, बस, 40 प्लस, बुस्टन कंपनियों के कुल 22 हजार 500 डुप्लीकेट स्टीकर, इंजन आयल का खाली डिब्बा, इंजन आयल से भरा 05 ड्रम, 09 ड्रम आधा भरा हुआ और एक खाली ड्रम कुल आयल मात्रा तीन हजार 136 लीटर, टूटी पाउच मशीन दो, 02, फिलिंग मशीन, एक पंप, खाली डिब्बा, खाली बाल्टी, एक नग इलेक्ट्रानिक तराजू एवं इलेक्ट्रानिक प्रेस दो कुल कीमत तकरीबन चार लाख 83 हजार 100 रुपये होना पाया गया। आरोपित के खिलाफ धारा 63, 65, 68 कापीराइट एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है।
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