BREAKING : छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया ‘वर्क फ्रॉम होम’ के आदेश, किन बातों को किया शामिल, पढ़िए

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना (Corona) की तीसरी लहर  (Third Wave) का असर शासकीय दफ्तरों में भी दस्तक दे चुका है। इससे पहले कि संख्यात्मक दृष्टिकोण से कोहराम मचे, राज्य सरकार (State Govt) ने आज बड़ा फैसला लेते हुए ‘वर्क फ्रॉम होम’  (Work From Home) का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालय के​ लिए शासन ने आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के मुताबिक विभिन्न विभागों के सचिवों (Secretaries) और विभागों के प्रमुखों  (Head Of Department) को यह छूट दी गई है कि वे आगामी आदेश तक ‘वर्क फ्रॉम होम’ के तहत कार्य कर सकते हैं।

मंत्रालय अथवा विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थ जिन अधिकारियों को कोविड संबंधित लक्षण हों या फिर संबंधित किसी तरह की असुविधा हो तो, वे भी अपने घर पर रहते हुए ही कार्यों का संपादन कर सकते हैं।

जारी इस आदेश में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि ‘वर्क फ्रॉम होम’ की अनुमति प्राप्त कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी बगैर पूर्व सूचना अथवा अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जाएगा।