महाराष्ट्र के मालवानी ISI मामले में मुंबई की एक कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया है. अदालत ने आरोपी रिजवान अहमद और मोहसिन सैयद को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 20 के तहत 8 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा है कि जुर्माना नहीं भरने पर दोनों आरोपियों की सजा 3 महीने के लिए बढ़ा दी जाएगी.
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