जिलों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों से मुलाकात करने पर रोक लगाई गई है. आदेशनुसार अति आवश्यक होने पर सिर्फ न्यायालयीन कार्य के लिए अधिकृत वकील को प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मिलने की अनुमति रहेगी। इस संबंध में जेल डीजी ने आदेश जारी किए हैं।
[metaslider id="122584"]
[metaslider id="347522"]
[metaslider id="347522"]