दिव्यांग को हर महीने 1500 रूपये देती है राज्य सरकार, जानें किसे मिलेगा लाभ, कैसे अप्लाई करें

Rajasthan Vishesh Yogyajan Samman Pension Yojana: राजस्थान सरकार ने यह योजना राज्य के उन लोगों के लिए शुरू की है, जो शारीरिक रूप से विशेष है यानि जो व्यक्ति दिव्यांग है. इस योजना के तहत किसी भी उम्र के विकलांग व्यक्ति को लाभ दिया जाएगा.

दिव्यांग लोग अगर अपनी आजिविका चलाने में सक्षम भी होते हैं तो भी उन्हें बहुत सारी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है. इस स्थिति को देखते हुए, प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत की. 

इस योजन का लाभ वो दिव्यांग उठा सकते हैं जो 40 फ़ीसदी से अधिक विकलांग हैं. जबकि शारीरिक रूप से अक्षम और तीसरे लिंग से ग्रस्त व्यक्ति, कुष्ठ रोग वाला व्यक्ति भी इस पेंशन योजना का लाभ लेने का हकदार है. राजस्‍थान विशेष योग्‍यजन पेंशन योजन की शुरुआत 2013 में प्रदेश सरकार ने की थी. 

उम्र के मुताबिक दिव्यंगों या विशेष लोगों को मिलने वाली पेंशन सहायता राशि का विवरण

  • 8 साल से कम उम्र के दिव्यांग या विशेष लोगों को 250 रुपये की राशि दी जाएगी.
  • 8 से 54  साल के बीच के सभी दिव्यंगों या विशेष लोगों को 500 रूपये की राशि दी जाएगी
  • 55 से 59  साल के बीच के सभी दिव्यंगों या विशेष लोगों को 750 रूपये की राशि दी जाएगी.
  • 60 से 74 साल के बीच के सभी दिव्यंगों या विशेष लोगों को 1000 रूपये की राशि दी जाएगी
  • 75 साल अधिक उम्र के सभी दिव्यंगों या विशेष लोगों को 1500 रूपये की राशि दी जाएगी. 


विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना  के लिए पात्रता एवं मानदंड

  • राजस्थान के मूल निवासी जो स्थाई रूप से प्रदेश के निवासी हों.
  • वह लोग भी जो अपनी आजीविका कमाने के लिए असमर्थ है, इस योजना के पात्र हैं.
    विशेष योग्यजन पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की सालाना आमदनी 48000 होनी चाहिए.
  • पात्र विशेष योग्यजन पति एवं पत्नी दोनों को अलग-अलग रूप में पेंशन मिलेगी.
  • शहरी क्षेत्र में लाभ लेने के लिए परिवार की सालाना आमदनी 60000 रूपए निर्धारित की गई है.
  • 40 प्रतिशत या उससे अधिक अपंगता से ग्रस्त होने वाले विशेष योग्यजन इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है.
  • इस योजना के लिए आवेदन किसी भी आयु या वर्ग के दिव्यांग व्यक्ति कर सकते हैं.
  • 3 फीट या 6 इंच से कम प्राकृतिक रूप से बौने व्यक्ति भी इस योजना के लाभ लेने के पात्र होंगे.
  • मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को योजना के लाभ का हित उसके अभिभावक को देय मान्य होगा.

विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए जरुरी दस्तावेज

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते का विवरण
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नम्बर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बीपीएल कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • विकलांग व्यक्ति का विकलांगता प्रमाण पत्र (जिसमें विकलांगता का फीसदी भी प्रमाणित हो)


विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें ?

  • इस योजन का लाभ लेने के लिए किसान ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते है.

ऑफलाइन आवेदन

  • ऑफलाइन आवेदन करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र हेतु पंचायत समिति या तहसील कार्यालय एवं शहरी क्षेत्रों में जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध है यानी आप इन स्थानों से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं. 
  • इसके बाद आवेदन पत्र को सावधानी पूर्वक भरें.
  • अगले चरण में अपने आवेदन पत्र को सभी दस्तावेज़ों के साथ सलंग्न करें.
  • ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी आवेदन पत्र को विकास अधिकारी या पंचायत समिति कार्यालय में प्रस्तुत करें.
  • शहरी क्षेत्रों के निवासी आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में जमा करें.
  • राजस्थान सरकार के जरिये जारी की गई ऑफिशियल वेबसाइट (https://ssp.rajasthan.gov.in) से फार्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल सकते हैं.

ऑनलाइन आवेदन 

  • इसके लिए सबसे पहले लाभार्थी किसान को प्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट (https://ssp.rajasthan.gov.in) पर जायें.
  • ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें. 
  • रजिस्ट्रेशन के बाद मिले लागइन और पासवर्ड डालें और कैपचा डालें.
  • लॉग इन करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां मांगी गई जानकारी को सावधानीपूर्वक भर दें. 

ऐसे करवाएं सत्यापन प्रक्रिया 

सामाजिक पेंशन योजना के तहत किसी भी प्रकार की योजना का लाभ लेने के लिए उसका सालाना सत्यापन करवाना जरुरी है. बिना सत्यापन के पेंशन योजना को रोक दिया जाता है. विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत हर साल सत्यापन लाभार्थी व्यक्ति के जीवित होने की जानकारी के लिए कराया जाता है. इसका सत्यापन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग होता है. 

ग्रामीण क्षेत्र में सत्यापन

ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन के लिए साल में एक बार लाभार्थी के जीवित होने के प्रमाण के लिए सत्यापन करवाना होगा. ग्रामीण क्षेत्र में यह सत्यापन तहसीलदार या विकास अधिकारी जरिये किया जाता है. इस योजना के तहत भुगतान ट्रेज़री ऑफिस या कोष कार्यालय जरिये किया जाता है.

शहरी क्षेत्र में सत्यापन

शहरी क्षेत्र में पेंशन का सत्यापन नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी और उपखंड अधिकारी की ओर से किया जाताहै. इसके अलावा शहरी क्षेत्र में ऑनलाइन सत्यापन करवाने हेतु E-Mitra के जरिये आप यह सत्यापन करवा सकते हैं.

विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना सत्यापन शुल्क

जैसा कि हमने आपको बताया की पेंशन का सत्यापन आपको ई-मित्र के द्वारा करवाना होगा. ई-मित्र द्वारा सत्यापन करनवाने के लिए 50 रूपए का फीस देनी होगी. इसके अलावा अगर आप ई-प्लस के माध्यम से सत्यापन करवाते है तो वहाँ यह सुविधा निःशुल्क है. राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक किसी भी कार्यालय या ई-मित्र के जरिये 50 रूपए से अधिक पेंशन सत्यापन हेतु अलग से शुल्क लिया जाता है तो आप 181 पर इसकी शिकायत कर सकते है.

आवेदन की स्थिति की ऐसे देखें

  • वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना का स्टेटस देखने के लिए सबसे पहले इस वेबसाइट लिंक (https://ssp.rajasthan.gov.in) पर जाएं.
  • होम पेज खुलने के बाद आप “Reports” पर क्लिक करें. यह आपको एक दूसरे पेज पा ले जायेगा.
  • इस नए पेज पर “Pension Online Status” पर क्लिक करें. 
  • यहां अपना Application no. दर्ज करें, कैप्चा कोड डाले. उसके बाद Show Status पर क्लिक करें.

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना से संबंधित समस्या के लिए यह करें


अगर योजना से जुड़ी किसी भी तरह की समस्याओं का सामना लाभार्थियों को करना पड़ रहा है तो वह नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या अपनी समस्कया लिख कर मेल कर सकते है.
फोन नंबर :0141-5111007, 5111010, 2740637   
ईमेल आईडी : ssp-rj@nic.in