रायपुर में बिना अनुमति अवैध प्लाटिंग, पुलिस ने किया गिरफ्तार

रायपुर। रायपुर में बिना अनुमति के अवैध प्लाटिंग का कारोबार करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कबीर नगर पुलिस ने हीरापुर जरवाय स्थित भूमि में नगर निगम के बिना अनुमति के अवैध प्लाटिंग करने वाले को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रायपुर नगर निगम ने करीब दो दर्जन से अधिक बिना अनुमति अवैध प्लाटिंग करने वाले के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। शिकायत पर कबीर नगर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

कबीर नगर थाना प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि हीरापुर कबीर नगर निवासी आरोपित डिपू प्रसाद एवं परासा पति किशन लाल कबीर नगर क्षेत्रांतर्गत हीरापुर जरवाय स्थित भूमि, जिसका खसरा नंबर 83/3 तथा रकबा 0.087, खसरा नंबर 83/4 तथा रकबा 01.1063 है। उक्त भूमि स्वामी दीपू प्रसाद पिता गोवर्धन प्रसाद एवं पर आशा पति किशनलाल द्वारा बिना अभिन्यास स्वीकृत एवं कालोनाईजर लायसेंस तथा नगर निगम रायपुर के बिना अनुमति के प्लाटिंग का कार्य कर रहे थे। जो नियम विरुद्ध है, जिस पर आरोपितों के खिलाफ थाना कबीर नगर में अपराध दर्ज था। पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है।

नगर निगम जोन छह के नगर निवेश विभाग की टीम ने गुरुवार को सिद्धार्थ चौक से संतोषीनगर तक अभियान चलाकर 25 अवैध ठेले के साथ गुमटियों को हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान पांच ठेले को जब्त कर 15 सौ रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। इसी क्रम में नगर निवेश के सहायक अभियंता अतुल चोपड़ा, उप अभियंता हिमांशु चंद्राकर, सुश्री मेघा साहू ने शहीद राजीव पांडेय वार्ड क्रमांक 62 के बकरा मार्केट क्षेत्र में शासकीय भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को थ्रीडी मशीन और मजदूरों की सहायता से तोड़ने की कार्रवाई पूरी की।

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