जांजगीर-चाम्पा,13 दिसंबर 2025। पामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोरसी निवासी आदतन बदमाश प्रकाश टंडन को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। यह कार्रवाई जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर जांजगीर-चाम्पा द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के अंतर्गत की गई है।
पुलिस के अनुसार, प्रकाश टंडन के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत कुल 09 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, वहीं 08 मामलों में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। आरोपी के विरुद्ध लोगों के साथ गाली-गलौच, जान से मारने की धमकी, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा तथा चोरी एवं नकबजनी जैसे गंभीर आरोप हैं।
पुलिस का कहना है कि बदमाश की आपराधिक गतिविधियों में लगातार लिप्त रहने तथा उसके व्यवहार में किसी प्रकार का सुधार नहीं होने के कारण क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ था। उसकी आक्रामक एवं दुस्साहसी प्रवृत्ति के चलते आम नागरिक थाना में शिकायत दर्ज कराने से भी कतराते थे।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चाम्पा द्वारा बदमाश के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई हेतु विस्तृत प्रतिवेदन कलेक्टर को पूर्व में भेजा गया था। अन्य कोई प्रभावी विकल्प न होने के कारण जन-मानस एवं जान-माल की सुरक्षा तथा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला बदर की कार्रवाई की गई।
कलेक्टर के आदेशानुसार प्रकाश टंडन को जिला जांजगीर-चाम्पा सहित सीमावर्ती जिलों सक्ति, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा एवं बलौदा बाजार से एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
