कोण्डागांव 08 दिसम्बर(वेदांत समाचार)। दुर्घटना मृत्यु होने पर शासन ने मृतक के परिजनों को आर्थिक राशि दिए जाने का प्रावधान है । इस प्रावधान के तहत 9 प्रकरणों में 36 लाख रूपये की राशि मृतकों के आश्रितों को जारी की गई। कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए प्राकृतिक आपदा एवं दुर्घटनाओं के कारण सहायता एवं अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। जिसमें 8 सितम्बर को तन्वी पिता अजय उम्र 2 वर्ष ग्राम जुगानीकलार तहसील फरसगांव, 14 अक्टूबर को सोनसाय पिता सदर उम्र 55 वर्ष ग्राम खण्डसरा तहसील फरसगांव, 7 सितम्बर को पदुमनाथ राणा पिता सोमनसिंह उम्र 57 वर्ष ग्राम बड़ेडोंगर तहसील फरसगांव, 16 सितम्बर को लक्ष्मन पिता सुकूराम उम्र 55 वर्ष ग्राम सारबेड़ा तहसील फरसगांव एवं 16 सितम्बर को रतनीबाई कावड़े पति नवलसिंह कावड़े उम्र 60 वर्ष ग्राम बटराली तहसील केशकाल की मृत्यु पानी में डूबने से हुई थी। इस संबंध में उनके पीड़ित परिवार को चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। वहीं 19 अप्रैल को चंदनलाल पिता चैनसिंह उम्र 18 वर्ष ग्राम लुभा तहसील माकड़ी की गाज गिरने से मृत्यु, 9 मई को मोनिका नेताम पिता फुलसिंह नेताम उम्र 9 वर्ष ग्राम करमरी तहसील बड़ेराजपुर पर आंधी तुफान से आमवृक्ष का डंगाल टूटकर गिरने से मृत्यु, 30 सितम्बर को सुरेशदास पिता झाडूदास उम्र 65 वर्ष ग्राम सिंगनपुर तहसील केशकाल एवं 25 मई को धनमती पति जुगधर उम्र 55 वर्ष ग्राम मुनगापदर तहसील जिले की सर्पदंश से मृत्यु होने पर चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। सहायता राशि चेक, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोण्डागांव के समक्ष प्रदान किया जायेगा।