नहीं ढूंढ पा रहे पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी तो ना हों परेशान, इस आसान तरीके से पाएं ई-पैन

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) द्वारा जारी किया गया पैन या स्थायी अकाउंट नंबर भारत में कई उद्देश्यों के लिए जरूरी सबसे खास डॉक्यूमेंट में से एक है. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने और शेयर बाजार से शेयर खरीदने, या प्रॉपर्टी खरीदने आदि जैसी दूसरी फाइनेंस सर्विस का बेनिफिट उठाने के लिए पैन कार्ड जरूरी है.

जो लोग भारत में रहते हैं, एनआरआई (नॉन-रेजिडेंट इंडियन), पीआईओ (भारतीय मूल के व्यक्ति), ओसीआई (भारत के विदेशी नागरिक) कार्डहोल्डर, या कोई दूसरे जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के दायरे में आते हैं, वे पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने की जरूरत होती है लेकिन क्या होगा अगर आपने यह खास डॉक्यूमेंट खो दिया है? घबराएं नहीं, आईटी डिपार्टमेंट ऑनलाइन पैन कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन ऑफर करता है.

सिक्योर ऑप्शन है ई-पैन कार्ड 

ई-पैन कार्ड एक सिक्योर ऑप्शन है जो फिजिकल कॉपी ले जाने की परेशानी को दूर करता है. इसके अलावा आपको दो पेज का पैन कार्ड फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है बल्कि तत्काल पैन अप्लाई के लिए आधार और ई-केवाईसी प्रोसेस है. ई-पैन कार्ड कैसे पाएं, इस बारे में एक आसान गाइडलाइंस यहां दी गई है.

ई-पैन कार्ड कैसे डाउनलोड करें

– सबसे पहले इनकम टैक्स वेबसाइट डिपार्टमेंट में लॉग इन करें या इस लिंक https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/requestAndDownloadEPAN.html पर क्लिक करें.

– इसके बाद डाउनलोड ई-पैन ऑप्शन पर क्लिक करें.

– इसके बाद अपना यूनिक -10 अंकों का पैन नंबर डालें.

– फिर यह आपसे आपकी बर्थडेट एंटर करने के लिए कहेगा, इसे एंटर करने के बाद आपको नियम और शर्तों को स्वीकार करना होगा.

– आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. उस ओटीपी को एंटर करें और कन्फर्म बटन पर टैप करें

– इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा. आपको 8.26 रुपये UPI, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए चुकाने होंगे.

– पेमेंट हो जाने के बाद आप ई-पैन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे.

यूजर्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि अपने पैन कार्ड की पीडीएफ फाइल तक पहुंचने के लिए उन्हें एक पासवर्ड एंटर करना होगा जो ऑरिजनली उनकी बर्थडेट है.