दिल्ली NCR से सटे गाजियाबाद (Gaziabad) में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां पशु तस्करों के साथ मुठभेड़ करने वाली लोनी बॉर्डर पुलिस का कारनामा आखिर में सामने आ ही गया. इस दौरान पुलिस ने आसिफ नाम के नाबालिग आरोपी को बालिग दिखाते हुए जेल भेज दिया. वहीं, इस बात का खुलासा DSP लोनी की जांच रिपोर्ट में हुआ है. हालांकि इस मामले में जिले के SSP के अनुसार कोर्ट के जरिए कानूनी प्रक्रिया (Legal Process) पूरी कराकर नाबालिग आरोपी को जेल से बाल सुधार गृह भिजवाया जाएगा.
दरअसल, बीते 11 नवंबर को लोनी बार्डर थाने के तत्कालीन SHO ने गोकशी की सूचना मिलने पर पुलिस टीम के साथ बेहटा हाजीपुर के एक गोदाम में छापा (Raid) मारी थी. वहीं, SHO के मुताबिक तस्करों ने पुलिस टीम पर गोली चलाई तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की.
इस दौरान तस्करों द्वारा की गई 7 राउंड फायरिंग में एक गोली पुलिस की गाड़ी में लगी थी। जबकि पुलिस की ओर से चली 16 राउंड गोली में 7 तस्करों के पैर में गोली लगने से घायल हुए थे. सोचने वाली बात ये है कि सभी तस्करों को एक ही जगह गोली लगी थी. इस एनकाउंटर पर पुलिस पर सवाल खड़े हुए थे. वहीं घायल तस्करों में अशोक विहार के रहने वाले आसिफ और उसका भाई इंतजार भी शामिल है.
परिजनों का दावा- सुबूत दिखाने पर भी SSP ने एक न सुनीं
बता दें कि आरोपी आसिफ के परिवार वालों के अनुसार एनकाउंटर के बाद उन्होंने पुलिस को आधार कार्ड दिखाया था, जिसमें उसकी उम्र महज 16 साल थी. उनका आरोप है कि SHO ने इस सुबूत को मानने से इंनकार करते हुए जबरन आसिफ को बालिग दिखाया और उसे जेल भेज दिया. वहीं, ये मामले में तूल पकड़ने पर गाजियबाद SSP ने ये जांच DSP लोनी को सौंपी थी. वहीं, बीते रविवार को DSP ने अपनी रिपोर्ट SSP ऑफिस को सौंप दी.
इस रिपोर्ट के अनुसार आसिफ नाबालिग है. इसके पीछे आधार कार्ड में दर्ज उम्र का तर्क दिया गया है. वहीं, जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि SSP ने लिखापढ़ी पूरी कर कोर्ट के जरिए आसिफ को बाल सुधार गृह भेजने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं.
प्वाइंट क्वलीयर न होने के चलते SSP ने वापस लौटाई फाइल
गौरतलब है कि SSP पवन कुमार ने बताया कि DSP ने जांच रिपोर्ट सौंप दी थी. उसमें आसिफ की उम्र 16 साल बताई गई है. पुलिस की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर आरोपी को बाल सुधार गृह भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके तहत विवेचक केस डायरी में पर्चा काटेगा.
SSP ने पूछा है कि आधार कार्ड कहां और किसने बनवाया, इसकी भी जांच करवाई जाएगी. इसके बाद कोर्ट से अपील की जाएगी. वहीं, SSP ने कहा कि जांच रिपोर्ट में कुछ प्वाइंट साफ नहीं थे, जिसके चलते उन्हें स्पष्ट करने के लिए फाइल को दोबारा वापस लौटा दी गई है.
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