Chhattisgarh Waqf Board का आदेश, मस्जिदों को देना होगा कमाई का ब्योरा, ऑडिट न होने पर होगी जेल

छत्तीसगढ़ की मस्जिदों को अब अपनी कमाई का आंकड़ा देना ही होगा. वक्फ बोर्ड ने आदेश जारी किया है. राज्य में 1800 से ज्यादा छोटी-बड़ी मस्जिदें मौजूद हैं. आपको बता दें कि बड़ी मस्जिदों में महीने की कमाई डेढ़ लाख और वर्षभर में 15 से 20 लाख रुपये तक होती है. इस दौरान अगर कोई ऑडिट नहीं कराता है तो जेल की हवा काटनी होगी. अब तक मस्जिदें इससे मुक्त थीं. राज्य वक्फ बोर्ड ने 1223 मस्जिदों के मौलानाओं को ऑडिट कराने का आदेश दिया है. ऑडिट का परीक्षण वक्फ बोर्ड की ओर से किया जाएगा. वक्फ बोर्ड के पास मस्जिदों की राशि के दुरुपयोग की लगातार शिकायतें पहुंच रही थीं. इसके बाद से ऑडिट कराने का निर्णय लिया गया है.

पोर्टल पर देना होगा ब्योरा  

प्रदेश में 1800 से अधिक छोटी-बड़ी मस्जिदें हैं. इनकी आमदनी अधिक है. राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज का कहना है कि मस्जिदों के आय-व्यय में पारदर्शिता हो इसके लिए यह कदम उठाया गया है.

30 प्रतिशत राशि शिक्षा पर खर्च होगी 

बोर्ड का कहना है कि अगर तीन साल तक ऑडिट नहीं कराया जाता है तो जिम्मेदार को जेल की हवा खानी पड़ सकती है. वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति से होने वाली कमाई और मस्जिदों की आमदनी की 30 प्रतिशत राशि शिक्षा पर खर्च करने वाला है. बोर्ड का अनुमान है कि बड़ी मस्जिदों में हर माह की कमाई डेढ़ लाख और वर्षभर में  15 से 20 लाख रुपये तक है. 

छह मौलवियों को हटाया गया

राज्य वक्फ बोर्ड ने हाल ही में 6 मौलवियों को पद से हटाया है. इसमें रायपुर के दो, कांकेर, दल्लीराजा, बिलासपुर और अंबिकापुर के एक-एक शामिल हैं. सभी आरोप है कि इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में समाज के लोगों से एक पार्टी विशेष के पक्ष में मतदान की अपील की थी. बोर्ड ने मौलवियों को नोटिस देकर जवाब मांगा था. दूसरी ओर से जवाब संतोषजनक न मिलने पर कार्रवाई की गई.