गुजरात के भरूच जिले में आदिवासियों को पैसे का लालच दे कर धर्मांतरण का मामला सामने आया है. इस्लाम (Islam) में धर्म परिवर्तन करवाने के लिए विदेश में एकत्रित धन का इस्तेमाल करने के मामले में लंदन में रहने वाले एक व्यक्ति सहित नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.
आमोद थाना के एक अधिकारी ने बताया कि भरूच जिले के आमोद तालुका के कांकरिया गांव के ‘वासवा हिंदू’ समुदाय के 37 परिवारों के 100 से अधिक आदिवासियों को पैसे और अन्य लालच देकर उनका धर्म बदलने के लिए कहा गया. अधिकारी ने कहा, ‘‘आरोपियों ने कमजोर आर्थिक स्थिति और आदिवासी समुदाय के सदस्यों की निरक्षरता का फायदा उठाकर उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने का लालच दिया.’’
लंदन में रह कर कर रहा था धर्मांतरण के लिए पैसा जमा
पुलिस अधिकारी ने कहा कि सभी नौ आरोपी स्थानीय निवासी हैं. एक आरोपी वर्तमान में लंदन में रह रहा है और उसकी पहचान फेफड़ावाला हाजी अब्दुल के रूप में हुई है, जिसने इस उद्देश्य के लिए विदेश से धन एकत्र किया था. पुलिस ने बताया कि नौ लोगों के खिलाफ गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) कानून (Gujarat Freedom of Religion (Amendment) Act) के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) (आपराधिक साजिश),153 (बी)(सी)( वैमनस्यता फैलाने की आशंका) और 506 (2)( आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
मज़हब छुपाकर शादी करने पर है सजा का प्रावधान
गुजरात सरकार ने इसी साल धर्म स्वतंत्रता संशोधन कानून Act लागू किया है. जिसके मुताबिक मज़हब छुपाकर प्रेम के जाल में फंसाना और फिर धोखाधड़ी करके शादी करना भी अब कानून जुर्म है. गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट- 2003 के मुताबिक अब अगर कोई व्यक्ति कानून के तहत जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है. आरोपी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. अगर किसी ने धर्म छुपाकर शादी की तो पांच साल की सजा होगी और दो लाख जुर्माना भरना पड़ेगा. अगर यही अपराध नाबालिग के साथ किया गया तो सात साल की सजा होगी और तीन लाख रुपए तक जुर्माना देना होगा.
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