चिटफंड कंपनियों के संचालकों पर धीमी कार्रवाई से CM भूपेश बघेल नाराज, दिए कड़े आदेश

10 नवंबर (वेदांत समाचार)। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने चिटफंड कंपनियों के मालिकों पर धीमी कार्रवाई और बस्तर फाइटर्स की भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है. वहीं, राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सीएम बघेल ने गृह विभाग के कामों की समीक्षा के दौरान कहा कि आरोपियों के खिलाफ जल्द ही गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाए. इसी प्रकार चिटफंड संचालकों की संपत्तियों की नीलामी पर देरी होने पर नाराजगी प्रकट की.

दरअसल, इस मामले में अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री बघेल ने बस्तर फाइटर्स की भर्ती प्रक्रिया में विलंब होने को गंभीरता से लिया है. उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया हर हाल में जनवरी 2022 तक पूरी की जाए. उन्होंने बताया कि बघेल ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी पर रोक लगाने का सख्त निर्देश दिए है. सीएम ने प्रदेश भर में संचालित हुक्का बार बंद कराने और हुक्का बार फिर से शुरु ना होने पाएं. इस बात की सुनिश्चित करने के लिए कहा है.

अपराधियों में डर पैदा करने के लिए हो प्रमुख जगहो पर तैनाती- CM बघेल

बता दें कि सीएम बघेल ने बैठक के दौरान कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता में शामिल है. इसके बावजूद भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐप की तैयारी में देरी होना अत्यंत खेद का विषय है. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से सख्त लहजे में कहा कि महिला सुरक्षा ऐप तैयार कर जल्द ही इसका प्रदर्शन एवं उद्घाटन किया जाए. इस दौरान सीएम ने समीक्षा बैठक में जुआ-सट्टा और अवैध कारोबार पर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि लोगों में विश्वास और अपराधियों में डर पैदा करने के लिए शहर के प्रमुख जगहों में पुलिस अधिकारियों की तैनाती हो.

पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स

गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी होने के बाद राज्य सरकार ने रायपुर और कुछ अन्य जिलों में सिनेमा हॉल तथा मल्टीप्लेक्स को शतप्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दे दी है. राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि रायपुर DM ने सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स में फिल्मों के प्रदर्शन के संबंध में एक आदेश जारी किया है. राज्य सरकार ने महामारी की दूसरी लहर के दौरान बंद सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स को इस वर्ष जून माह में 50 फीसदी दर्शकों के साथ फिर खोलने की अनुमति दी थी.

एंट्री और एक्जिट की जगह कॉमन एरिया में सैनेटाइजर रखना अनिवार्य

अधिकारियों ने बताया कि नए आादेश के अनुसार सिनेमाघर या मल्टीप्लेक्स में आने वाले व्यक्तियों और स्टाफ को कोरोना वैक्सीनेशन का प्रमाण-पत्र रखना जरूरी होगा. एसी हॉल में तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाना होगा. अगर एसी उपलब्ध न हो तो ताजी हवा का प्रवाह सुनिश्चित किया जाना चाहिए और क्रॉस वेंटीलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए. इस आदेश में कहा गया है कि एंट्री औऱ एक्जिट की जगह कॉमन एरिया में सैनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा. वहीं, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स में पान-गुटखा खाना और थूकना प्रतिबंधित रहेगा.