खीरी हिंसा केस में जांच से संतुष्ट नहीं SC, पूर्व जज की निगरानी का आदेश संभव..

08 नवंबर (वेदांत समाचार)। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सोमवार को शुरू हुई सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच करवाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जांच के दौरान सबूतों का कोई घालमेल न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हम मामले की जांच की निगरानी के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त करने के इच्छुक हैं। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन (सेवानिवृत्त) या न्यायमूर्ति रंजीत सिंह (सेवानिवृत्त) लखीमपुर खीरी जांच की देखरेख कर सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अलग-अलग एफआईआर में गवाहों की मिलीभगत पर असंतोष व्यक्त किया।

सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह यूपी सरकार की बनाई एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं है। तीन तरह की हत्याओं (किसानों को कुचला जाना, भीड़ द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या और पत्रकार की हत्या) को आपस मिलाया जा रहा है। अब तक किसी का फोन जब्त नहीं किया गया। माना जा रहा है कि अगली सुनवाई में हाई कोर्ट के रिटायर जज की निगारनी में जांच पर फैसला हो सकता है।