धमतरी,26अक्टूबर (वेदांत समाचार) । धमतरी पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए आरती रजक पति स्व. राम रजक, उम्र 50 वर्ष, निवासी धोबी चौक, रामसागर पारा, धमतरी को तीन महीने के लिए जेल में निरुद्ध किया है। यह कार्रवाई स्वापक औषधि एवं मादक द्रव्य अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 (NDPS Act) के अंतर्गत PIT NDPS प्रकरण के तहत की गई है।
यह आदेश न्यायालय आयुक्त सह निरुद्धकारिता अधिकारी रायपुर संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 07 बी-121 वर्ष 2024 के अंतर्गत जारी किया गया। न्यायालय ने इष्टगाशा क्रमांक 535 दिनांक 09 सितंबर 2024 के तहत आरती रजक को NDPS अधिनियम की धारा 11 के तहत 23 अक्टूबर 2025 से तीन माह की अवधि के लिए रायपुर केंद्रीय जेल में निरुद्ध करने का आदेश दिया।
थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के निर्देश के पालन में आरोपिया आरती रजक को विधिवत जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक धमतरी के निर्देशन एवं पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज के मार्गदर्शन में की गई है।
धमतरी पुलिस की यह लगातार तीसरी कार्रवाई है जो PIT NDPS एक्ट के तहत की गई है। इससे पहले उषा धुरी और करण धुरी के विरुद्ध भी इसी प्रकार की कार्यवाही की जा चुकी है।
क्या है PIT NDPS एक्ट
NDPS Act, 1985 के तहत सामान्यतः तब कार्रवाई होती है जब किसी व्यक्ति के पास नशीले पदार्थों की बरामदगी हो या अपराध सिद्ध हो जाए। परंतु कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बार-बार इस तरह के अपराधों में शामिल पाए जाते हैं या नशे के अवैध कारोबार की श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन जिनके विरुद्ध तत्काल अपराध सिद्ध कराना कठिन होता है। ऐसे मामलों में सरकार “रोकथामात्मक कार्रवाई” करती है जिसे PIT NDPS कहा जाता है।
PIT NDPS एक्ट का मुख्य उद्देश्य
- बार-बार NDPS अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों को अस्थायी रूप से समाज से अलग करना।
- मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ना।
- समाज में ड्रग्स व्यापार की रोकथाम करना।
धमतरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त लोगों पर लगातार नजर रखी जा रही है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।



