Vedant Samachar

जॉनसन एंड जॉनसन को देना होगा ₹8500 करोड़ का हर्जाना, पाउडर लगाने से हुई थी महिला की मौत

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नई दिल्ली । 15 साल पहले एक महिला ने दावा किया था कि उसने जॉनसन एंड जॉनसन का पाउडर को जीवनभर लगाया जिसके कारण उसे कैंसर हो गया। अब उसी मामले में अमेरिका के कैलिफोर्निया की एक जूरी ने फैसला सुनाया है।

अदालत ने जॉनसन एंड जॉनसन को एक मृत महिला के परिवार को 966 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसने अपने कैंसर का कारण कंपनी के बेबी पाउडर के जीवन भर के उपयोग को बताया था।

88 साल की उम्र में हुआ महिला का निधन

लॉस एंजिल्स राज्य अदालत की जूरी ने सोमवार देर रात Johnson & Johnson को मे मूर के मेसोथेलियोमा (एस्बेस्टस के संपर्क में आने से होने वाला एक कैंसर) के लिए जिम्मेदार पाया और उन्हें 1.6 करोड़ डॉलर का प्रतिपूरक हर्जाना और 95 करोड़ डॉलर का दंडात्मक हर्जाना देने का आदेश दिया। मूर का 2021 में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह मुआवजा उनके परिवार को दिया जाएगा, जिन्होंने जे एंड जे पर अपने प्रतिष्ठित पाउडर के स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को छिपाने का आरोप लगाया था।

जे एंड जे के विश्वव्यापी मुकदमेबाजी उपाध्यक्ष एरिक हास ने एक बयान में कहा, “हम इस गंभीर और असंवैधानिक फैसले के खिलाफ तुरंत अपील करेंगे, जो परिणाम और राशि के मामले में उन अधिकांश अन्य टैल्क मामलों से बिल्कुल अलग है जिनमें कंपनी को जीत मिली है।”

वकील ने क्या कहा?

मूर के परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाली टेक्सास स्थित वकील जेसिका डीन ने कहा, “इस परिवार को अदालत में अपनी बात मनवाने में पांच साल लग गए और हमें खुशी है कि जूरी ने निष्कर्ष निकाला कि जे एंड जे को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।”

जे एंड जे ने अपने बेबी पाउडर में एस्बेस्टस के इस्तेमाल से उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचाने के आरोपों वाले मुकदमों का निपटारा करने में 3 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च किए हैं, फिर भी कंपनी पर 70,000 से ज्यादा दावे हैं कि इस उत्पाद के कारण मेसोथेलियोमा और डिम्बग्रंथि के कैंसर हुए हैं। इनमें से कई मामलों को सुनवाई-पूर्व सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए न्यू जर्सी के एक संघीय न्यायाधीश के समक्ष समेकित किया गया है।

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