कोरबा 10 अक्टूबर (वेदांत समाचार) उरगा पुलिस ने अंधे क़त्ल का खुलासा किया है । जिसमे पति की प्रताड़ना से तंग शिक्षिका ज़हर सेवन कर आत्महत्या का किया प्रयास गया था। जिसे ज़हर सेवन से घायल महिला का एम्बुलेंस में ईलाज के लिये ले जाते पति एवं चाचा से साथ मिलकर गला दबाकर हत्या किया गया था। आरोपी पति बड़ी सफ़ाई से किया हत्या की थी जिसका पोस्टमार्डम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है।
भोजराम पटेल पुलिस अधीक्षक कोरबा के मार्गदर्शन एवं अभिषेक वर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा के मार्ग निर्देशन में थाना प्रभारी विजय चेलक ने तत्काल अंधे कत्ल की हत्या की गुत्थी सुलझाया । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना उरगा के मर्ग क्रमांक 83/2021 धारा 174 द.प्र.स. में मृतिका खुशबु रानी राठौर के मर्ग जांच में मृतिका के पिता राम रतन राठौर, मां पुन्नी बाई, मृतिका की चाची मालती राठौर, बुआ कौशिल्या बाई फुफा रामनाथ राठौर बताये कि मृतिका का पति नारायण राठौर एवं सास सुमित्रा देवी ने मृतिका खुशबु रानी राठौर को तुम लडकी लड़की पैदा कर रही हो कहकर गाली गलौच कर मारपीट कर प्रताडित करते रहते थे इसका पति नारायण राठौर अपनी पत्नी खुशबु रानी राठौर पर शंका करता था उसे कही अकेले आने जाने नहीं देता था इसी प्रताड़ना से तंग आकर खुशबु रानी राठौर दिनांक 02.09.2021 को स्कूल देवलापाठ के तालाब जहर सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया जंहा गाँव वालों के द्वारा तत्काल उल्टी कराया तभी गाँव के देवघरण बरेठ ने बताया कि शिक्षिका मृतिका खुसबु रानी राठौर को जहर खाया देख उसका पति नारायण राठौर के द्वारा उठाकर गाड़ी में नहीं चढ़ा रहा था , जिसे बरेठ द्वारा चिल्लाने पर वह मैडम को उठाकर गाड़ी में डाला था बताया मर्ग में डॉक्टरों कि टीम द्वारा शव का पी०एम० किया गया है जो डॉक्टर ने अपने पी०एम० रिपोर्ट में मृतिका की मौत रीड की हडडी नंबर सी 2 एवं सी 3 अपनी जगह से टूट जाना एवं सामने हड्डी टूट जाने के कारण मृतिका की मौत होना एवं मौत की प्रकृति हत्या होना लेख किये हैं मामले में जांच के दौरान यह भी पाया गया की मृतिका को जिला अस्पताल जाजगीर में उपचार हेतु दिनांक: 02:09.2021 को भर्ती कराया गया था जहां वह ठीक हो रही थी कि अचानक मृतिका का पति उसे रिफर कराकर पहले श्री नर्सिंग होम जाजगीर फिर एनकेएच चाम्पा अस्पतल चांपा लेकर जा रहा था जो रास्ते में फौत हो गई मृतिका के परिजनों माता पिता एवं अन्य ) के द्वारा मृतिका की मौत: एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मृतिका की गला दबाकर हत्या करने का संदेह व्यक्त किये है क्योंकि श्री नर्सिंग होम से एन के एच अस्पताल चापा लाते समय एम्बुलेश में केवल मृतिका का पति नारायण राठौर एवं चाचा ससुर बसत राठौर ही एम्बुलेश मै मृतिका के साथ बैठे थे परिवार के लड़की पक्ष के किसी अन्य सदस्यों को एम्बुलेंस में नहीं बैठाये ये सम्पूर्ण मर्ग एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर पति नारायण राठौर एवं बसंत राठौर के खिलाफ अपराध धारा 302,120बी, भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपीयों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 503/2021 धारा 302,12(b) भा.द.वी.पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी विवेचना के दौरान आरोपीयों का मेमोरण्डम लिया गया आरोपीयों द्वारा जुर्म करना स्वीकार किये जाने पर आरोपीयों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है ।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उरगा निरीक्षक विजय चेलक नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक राकेश गुप्ता प्रधान आरक्षक 300 उदय ठाकुर आरक्षक 23 पुरंजन साहू आरक्षक 854 राहुल बघेल की सराहनीय भूमिका रही
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