Vedant Samachar

RBI New Rule : अब घंटों में होगा चेक क्लियर, 4 अक्टूबर से आ रहा रिजर्व बैंक का नया रूल

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मुंबई I चेक क्लियर होने के लिए अब दो दिनों तक इंतजार करना अतीत की बात होने जा रहा है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 4 अक्टूबर 2025 से नया चेक क्लियरिंग सिस्टम लागू करने का ऐलान किया है. इस सिस्टम के तहत चेक को कुछ ही घंटों में स्कैन, प्रस्तुत और पास कर दिया जाएगा. इससे मौजूदा T+1 दिन की व्यवस्था घटकर सिर्फ कुछ घंटों में पूरी हो जाएगी. अब तक चेक जमा करने के बाद उसे क्लियर होने में 1 से 2 कार्य दिवस का समय लगता था. लेकिन नए सिस्टम में चेक क्लियरिंग की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी.

अब चेक स्कैन कर तुरंत बैंक को भेजा जाएगा. उसी दिन तय समय सीमा के भीतर बैंक को बताना होगा कि चेक पास हुआ या डिशॉनर. यदि समय सीमा तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है तो चेक अपने आप पास मान लिया जाएगा.

दो चरणों में लागू होगा नया नियम

आरबीआई ने इस सिस्टम को दो फेज में लागू करने का फैसला किया है:

  • फेज 1 (4 अक्टूबर 2025 – 2 जनवरी 2026):
  • बैंक को शाम 7 बजे तक चेक की पुष्टि करनी होगी.
  • यदि बैंक तय समय तक जवाब नहीं देता, तो चेक अपने आप पास हो जाएगा.

फेज 2 (3 जनवरी 2026 से):

  • समय सीमा और सख्त होगी.
  • बैंक को चेक मिलने के तीन घंटे के भीतर पुष्टि करनी होगी.
  • उदाहरण के तौर पर, अगर सुबह 11 बजे चेक जमा हुआ है, तो दोपहर 2 बजे तक बैंक को स्टेटस देना होगा.

ग्राहकों को क्या होगा फायदा?

  • पैसे के लेन-देन में तेजी आएगी.
  • व्यापार और व्यक्तिगत दोनों तरह के लेन-देन समय पर पूरे हो सकेंगे.
  • अनावश्यक देरी और भ्रम की स्थिति खत्म होगी.

क्यों किया गया ये बदलाव?

आरबीआई का कहना है कि इसका मकसद बैंकिंग सिस्टम को और अधिक कुशल (Efficient) और पारदर्शी बनाना है. इस कदम से ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा और डिजिटल लेन-देन के साथ-साथ चेक सिस्टम को भी और सुरक्षित व तेज बनाया जा सकेगा.

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