Chardham Yatra: नैनीताल हाईकोर्ट ने दी चार धाम यात्रा को इजाजत, कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की चार धाम यात्रा को सशर्त मंजूरी दे दी है. चार धाम यात्रा आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले कराए गए कोविड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी होगा. वहीं देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल और देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. चार धाम यात्रा कोरोना के चलते स्थगित थी. इससे उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति पर काफी बड़ा असर पढ़ा था.

अदालत ने निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही फुल वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र लाने का भी आदेश दिया है. नैनीताल उच्च न्यायालय का कहना है कि केदारनाथ धाम में केवल 800, बद्रीनाथ धाम में 1200, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में 400 भक्तों को एक दिन में अनुमति दी जाएगी.

लोगों में भी नाराजगी

चार धाम यात्र पर रोक की वजह से लोगों में काफी नाराजगी थी. वहीं राजनीतिक तौर पर कांग्रेस ने भी लगातार इस को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया था. अब ऐसे में जब नैनीताल हाईकोर्ट ने सशर्त यात्रा खोलने की अनुमति दे दी है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि वे नैनीताल हाईकोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं. लेकिन राज्य सरकार ने पहले से सही तरीके से पैरवी नहीं की थी. इसी वजह से हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं. उनके काम धंधे बंद हो गए हैं.

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