कोरबा 1 सितम्बर (वेदांत समाचार)। राज्य शासन ने भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाने के उद्देश्य से राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू किया है। इस योजनांतर्गत भूमिहीन कृषि मजूदर परिवारों को प्रतिवर्ष छह हजार रूपए मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए नागरिकों को पंजीयन करना होगा। पंजीयन कल एक सितंबर से शुरू हो जाएगा। जिले में भूमिहीन कृषि मजदूरों के चिन्हांकन के लिए ग्रामवार सूची बनाई जाएगी। जिले में भू-धारी परिवारों की पहचान स्पष्ट करने के लिए भुईंया रिकॉर्ड के आधार पर ग्रामवार बी-1 तथा खसरा की प्रतिलिपि ग्राम पंचायत, पटवारी कार्यालय एवं सामुदायिक जगहों में चस्पा किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
भूमिहीन कृषि मजदूरों का पंजीयन एक सितंबर 2021 से शुरू होकर 30 नवंबर 2021 तक जारी रहेगा। पंजीयन के लिए हितग्राही परिवार को आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन ग्राम पंचायत के सचिव के पास प्रस्तुत करना होगा। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने गांववार भूमिहीन कृषि मजदूरों की पहचान में सतर्कता बरतने, योजना के दिशा-निर्देशों का पालन करने और पूरी पारदर्शिता रखते हुए सभी पात्र हितग्राहियों का पंजीयन तेजी से कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए है। उन्होंने सभी जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इस काम के लिए नोडल अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है।
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