New Vehicle के लिए बंपर-टू-बंपर इंश्योरेंस हुआ अनिवार्य, जानिए इसके बारे में सबकुछ

नई दिल्ली. एक महत्वपूर्ण आदेश में मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने फैसला सुनाया है कि 1 सितंबर से जब भी कोई नया वाहन बिकेगा तो उसका बंपर टू बंपर (bumper-to-bumper) इंश्योरेंस अनिवार्य होना चाहिए. यह इंश्योरेंस 5 साल की अवधि के लि ड्राइवर, पैसेंजर और वाहन के मालिक को कवर करने वाले इंश्योरेंस के अतिरिक्त होगा.

जस्टिस एस वैद्यनाथन (S Vaidyanathan) ने हाल ही में अपने आदेश में कहा है कि इस अवधि के बाद वाहन के मालिक को ड्राइवर, पैसेंजर और थर्ड पार्टी के साथ ही खुद के हितों की रक्षा करने में सतर्क रहना चाहिए. जिससे उन पर कोई अनावश्यक बोझ न आए. ऐसा इसलिए है क्योंकि पांच साल से अधिक समय तक बंपर-टू-बंपर इंश्योरेंस को बढ़ाया नहीं जा सकता है. बता दें कि बंपर-टू-बंपर इंश्योरेंस में वाहन के उन हिस्सों को भी कवर मिलेगा जिनमें आम तौर पर बीमा कंपनियां कवर नहीं देती हैं.

इस लिए हाईकोर्ट ने दिया फैसला – उन्होंने इरोड में स्पेशल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के 7 दिसंबर 2019 के आदेश को चुनौती देने वाली न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की एक रिट याचिका को अनुमति दी. बीमा कंपनी ने कहा कि विचाराधीन इंश्योरेंस पॉलिसी केवल थर्ड पार्टी द्वारा वाहन को पहुंचे नुकसान के लिए थी, न कि वाहन में सवार लोगों के द्वारा. बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि कार मालिक के अतिरिक्त प्रीमियम देने पर कवरेज बढ़ाया जा सकता है.

जज ने कहा कि यह दुखद है कि जब कोई वाहन बेचा जाता है, तो खरीदार को पॉलिसी की शर्तों और इसके महत्व के बारे में साफ तौर पर नहीं बताया जाता है. इसी तरह वाहन खरीदते समय खरीदार को भी पॉलिसी के नियमों तथा शर्तों को अच्छी तरह समझने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि वह वाहन के प्रदर्शन के बारे में अधिक चिंतित रहता है, न कि पॉलिसी के बारे में.

जब ग्राहक एक वाहन खरीदने के लिए बड़ी राशि खर्च करने के लिए तैयार है, तब यह जानकर आश्चर्य होता है कि वह अपने या दूसरों की सुरक्षा के लिए पॉलिसी लेने के लिए मामूली राशि में खर्च करने में दिलचस्पी क्यों नहीं रखता.

क्या है बंपर-टू-बंपर इंश्योरेंस – बंपर-टू-बंपर इंश्योरेंस के तहत जब कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो कार को काफी ज्यादा नुकसान होता है. ऐसे में इस इंश्योरेंस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें गाड़ी के हर उस पार्ट का पेमेंट किया जाता है जिसे नुकसान पहुंचा हो. वह पार्ट फिर चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो. कुल मिलाकर बंपर टू बंपर इंश्योरेंस के तहत 100 फीसदी कवर मिलता है.

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