अगर आपको भी बनवाना है नया एटीएम कार्ड तो करना होगा ये काम, दो मिनट में कर सकेंगे अप्लाई

अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और आपका कार्ड गुम गया है या टूट गया है तो आप इसे वापस बनवा सकते हैं. आप ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ही नए कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कार्ड के लिए अप्लाई करने के कई तरीके हैं. अब कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका काम घर पर ही हो सकता है.

ऐसे में जानते हैं कि आप किस तरह से एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका जानना आवश्यक है कि एटीएम कार्ड अप्लाई और इसके डिलिवर होने के क्या नियम हैं. जानते हैं एटीएम कार्ड से जुड़ी खास बातें…

कैसे करें कार्ड के लिए अप्लाई?

– आपको सबसे पहले एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करना है. यहां e-services का विकल्प दिखाई देगा. इसके बाद ‘ATM Card services’ को चुनें और ‘Request ATM/Debit Card’ पर क्लिक करें. रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर OTP दर्ज करें. एकाउंट होल्‍डर को इसके साथ ही SBI ATM कार्ड जारी करने की जानकारी प्राप्त होगी.

– आप बैंक ब्रांच में जाकर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं.

– एटीएम कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आप बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं.

– आप Yono SBI App से भी एटीएम कार्ड अप्‍लाई कर सकते हैं. आपको ऊपर की तरफ से ही सर्विस रिक्‍वेस्‍ट का विकल्‍प मिलेगा. आपके सामने सभी ऑनलाइन सर्विसेज के विकल्‍प डिस्‍प्‍ले हो जाएंगे. यहीं पर ही डेबिट कार्ड अप्लाइ करने के लिए आपको ATM/Debit Card के बॉक्स पर क्लिक करना है. नया एटीएम कार्ड अप्‍लाई करने के लिए आपको Request New / Replacement पर क्लिक करना होगा. फिर आवश्यक जानकारी भरकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे.

कार्ड घर पर ना पहुंचे तो क्या करें?

डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के बाद बैंक की ओर से आपके रजिस्टर्ड पते पर एटीएम कार्ड भारतीय डाक के द्वारा भेज दिया जाता है. पता ना मिलने या किसी अन्य कारण से कई बार एटीएम को वापस बैंक में भेज दिया जाता है. अगर आपको कार्ड नहीं मिलता है तो आप आसानी से बैंक जाकर अपना कार्ड प्राप्त कर सकते हैं. इस वक्त आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट लेकर जाने होते हैं. वैसे तो डेबिट कार्ड एक्सपायर होने की स्थिति में बैंक बिना अप्लाई किए ही कार्ड घर भेज देता है.

किन लोगों को घर नहीं भेजा जाता है कार्ड?

फाइनेंशियल इनक्लूशन अकाउंट’ (प्रधानमंत्री जनधन खाता) नहीं हैं उन खाता धारकों के घर कार्ड भेज दिया जाता है. साथ ही कार्ड धारक ने पिछले 12 महीनों में कम से कम एक बार कार्ड का इस्तेमाल किया हो, तब ही ऑटोमैटिक कार्ड भेज दिया जाता है. इसके अलावा इन कार्ड धारकों का अकाउंट पैन कार्ड से लिंक होना भी आवश्यक है.

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