रायगढ़ थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर ने धोखाधड़ी के मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपित को गिरफ्तार किया है। कोतरारोड़ जय हिंद गली रायगढ़ निवासी शिखा महंती पति गौतम महंती 23 ने अगस्त को थाना कोतवाली में लिखित आवेदन लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि फरवरी 2015 को ससुर के क्रियाकर्म के लिए निर्मल चटर्जी निवासी वार्ड नंबर 35 पूजा-पाठ करने घर आए थे। धीरे-धीरे उनका घर में आना-जाना प्रारंभ हो गया । 2018 में निर्मल ने मेडिकल कालेज के सामने अपनी जमीन होने की बात कहते हुए
है लेना चाहो तो सस्ते में दे दूंगा कहा गया । तब निर्मल चटर्जी से 1500 वर्ग फिट भूमि का छह लाख में सौदा किए । निर्मल चटर्जी को पति के खाते से एक लाख 45 हजार तथा नगद 20 हजार कुल एक लाख 65 हजार दिए थे, बाद में पता चला कि निर्मल चटर्जी की मेडिकल कॉलेज के पास जमीन ही नहीं है तब निर्मल चटर्जी को रुपए वापस करों नहीं तो शिकायत करेंगे बोले तो तब निर्मल चटर्जी रिपोर्ट नहीं बोला और वर्ष 2019 से 16 अगस्त 2021 तक 2000, 3000 कर केवल 27 हजार दिया । शेष रकम देने से इंकार कर गाली गलौज किया और थाने में रिपोर्ट करने पर देख लेने की धमकी दिया । थाना कोतवाली में आरोपी निर्मल चटर्जी के विरुद्घ धारा 420 भादवि के तहत अपराध कायम कर थाना प्रभारी के हमराह प्रधान आरक्षक सुमन चौहान आरोपित निर्मल चटर्जी पिता कालीपद चटर्जी उम्र 65 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 35 स्वास्थ्य केंद्र के पीछे रायगढ़ के घर जाकर हिरासत में लेकर थाना लाया गया है, जिसे रिमांड पर जेल भेजा गया है।
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