हाईकोर्ट का फैसला : सीआईएसएफ के कांस्टेबल को साप्ताहिक अवकाश देने का निर्देश

बिलासपुर 21 अगस्त (वेदांत समाचार) हाई कोर्ट ने एनटीपीसी सीपत में कार्यरत सी आई एस एफ के कांस्टेबक को नियमित रूप से साप्ताहिक अवकाश देने का निर्देश दिया है।
याची गोविंद प्रसाद द्विवेदी सी आई एस एफ सीपत में कांस्टेबल के पद में कार्यरत है। 1999 में कार्य के दौरान एक दुर्घटना में घायल हो गया। उपचार से उसकी जान बच गई किंतु वह स्थाई रूप से बीमारी से ग्रस्ति हो गया है। उसके स्वास्थ को देखते हुए उसे एलएमसी डियूटी दिया गया है किंतु साप्ताहिक अवकाश का लाभ नही दिया जा रहा और न ही अवकाश के दिन काम लिए जाने के एवज में अतिरिक्त भत्ता दिया जा रहा है। इसके खिलाफ उन्होंने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। जस्टिस पी सेम कोशी ने याचिकाकर्ता को आवेदन देने एवं उप कमांडेंट सी आई एस एफ सीपत को आवेदन को निराकृत कर नियमित साप्ताहिक अवकाश देने का निर्देश दिया है।

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