बिलासपुर 10 जुलाई (वेदांत समाचार) हाई कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक व संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा रायपुर को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता शोभा वालिया प्रधान वन संरक्षक कार्यालय में सहायक ग्रेड वन के पद से 30 अप्रैल 2020 को रिटायर हुईं है। रिटायरमेंट के करीब पहुचने पर विभाग ने 1 सितंबर 2017 व 12 जुलाई 2018 को उनके खिलाफ विभागीय वसूली के लिए नोटिस जारी किया। 2006 में अतिरिक्त भुगतान किए जाने की बात कहते हुए 12 वर्ष बाद वसूल किये जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।
कोर्ट ने जनवरी 2021 को आदेश जारी करते हुए विभाग के 2017 व 2018 के आदेश को रद्द कर काटी गई समस्त राशि 3 माह में वापस करने का निर्देश दिया। आदेश का पालन नहीं करने व रिटारमेंट बेनिफिट का भुगतान नही करने पर उन्होंने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के माध्यम से अवमानना याचिका दाखिल की। जस्टिस पी सेम कोशी ने मामले में प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी व संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा मोहमद इमरान खान को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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