यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग में बैठे आवारा मवेशियों को भेजा गया कांजी हाउस
हाईवे पेट्रोलिंग द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराकर पहुंचाया गया अस्पताल
धमतरी 8 जुलाई (वेदांत समाचार) पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने धमतरी शहर में यातायात के बढ़ते दबाव और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु यातायात पुलिस के अधिकारी व कर्मचारियों को अनुशासित रहकर अपने निर्धारित ड्यूटी पॉइंट पर सजगता से ड्यूटी करते हुए सुचारू रूप से यातायात का संचालन करने तथा अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।
धमतरी यातायात द्वारा सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही भी की जा रही है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे के निर्देश एवं उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्रीमती सारिका वैद्य मार्गदर्शन में माह जून में यातायात धमतरी द्वारा मोटरयान अधिनियम के तहत ओवर स्पीड चलने वाले 39, सिग्नल जम्प में 88, माल वाहन में यात्री परिवहन करने पर 12, शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले पर 01, बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने पर 43, लापरवाही पूर्वक वाहन चालन करने पर 02, ऊंचा लंबा लोड करने वाले वाहन पर 290, बिना लाइसेंस वाहन चालन पर 33, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य मार्ग पर नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ी करने पर 171 एवं गलत दिशा में वाहन चलाने वाले 75 वाहन चालकों के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही किया गया। इस तरह मोटरयान अधिनियम के तहत माह जून में कुल 855 वाहन चालकों पर वैधानिक कार्यवाही कर ₹212600/- समन शुल्क राशि वसूल किया गया है जिसे शासन के मद में जमा किया गया।
सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजमार्ग में बैठे आवारा मवेशियों को नगर निगम धमतरी के काऊ कैप्चर टीम के साथ समन्वय कर 20 मवेशियों को कांजी हाउस भेजा गया। इसी तारतम्य में वाहन चालकों को आकर्षित करने वाले 42 होर्डिंग्स को राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाया गया। डिवाइडर में चढ़कर दुर्घटनाग्रस्त होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए श्यामतराई मंडी के पास हैजार्ड मार्कर के सामने टायर लगाकर रेडियम रिफ्लेक्टर टेप लगाया गया है।
जिले में संचालित हाईवे पेट्रोलिंग 1, 2, 3 के द्वारा माह जून में 07 सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर 12 घायल व्यक्तियों को हाईवे पेट्रोलिंग वाहन एवं 108 वाहन के माध्यम से उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल पहुंचाकर सहायता की गई तथा उनके परिजनों को सूचित किया गया है।
वाहन चेकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक सतीश ठाकुर पिता संतोष ठाकुर उम्र 27 वर्ष निवासी पीसेगांव थाना पुलगांव जिला दुर्ग के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 185, 130(1-3)/177 के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी द्वारा उक्त वाहन चालक को 10,500/-रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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