Raipur Crime: महादेव घाट रायपुरा में हत्या की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी पिता-पुत्र गिरफ्तार

रायपुर, 29 जनवरी (वेदांत समाचार)। दिनांक 26.10.2024 को सूचक शाहरूख पाल ने थाना डी.डी.नगर में सूचना दिया कि उसका परिचित डमरू जो महादेवघाट के पास बने खाली दुकान में रहता है, ने उसे फोन कर बताया उसकी मां सुखवन्तीन की मृत्यु हो गई है। सूचना पर थाना डी.डी.नगर पुलिस द्वारा घटना स्थल यादव कबाड़ी दुकान के पास रायपुरा जाकर निरीक्षण में पाया गया कि मृतिका सुखवंतीन धीवर का शव दीवार के पास जमीन में चित हालत में जमीन में बिछे बिस्तर में पड़ा था, मृतिका के शव के पास एक बांस का डण्डा पड़ा था। शव से थोड़ी दुर में चुड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था एवं मृतिका का खून बिस्तर में बिछे चादर एवं दीवार में भी लगा था। मृतिका के बायें हाथ कोहनी के पास चोट खरोच का निशान, पीठ एंव उंगली के पास चोट का निशान था, कि मर्ग कायम कर जांच में लिया जाकर शव का पोस्टमार्टम कराया गया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉ. द्वारा मृतिका के मृत्यु का कारण गर्दन की संरचना में आंतरिक चोटे, सिर पर चोट के साथ गर्दन पर दबाव पड़ने के कारण दम घुटना तथा मृत्यु की प्रकृति होमोसाईडल होना लेख किया गया। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मृतिका सुखवंतीन धीवर के साथ मारपीट कर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दिया गया था, कि अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर में अपराध क्रमांक 490/24 धारा 103(1) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

हत्या की घटना को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गंभीरता से लेते हुये प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी डी.डी.नगर को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये थे। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना डी.डी.नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ किया गया। चूंकि घटना के बाद से मृतिका का पति एवं पुत्र दोनों फरार थे। घटना स्थल के आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही प्रकरण में मुखबीर लगाकर भी अज्ञात आरोपी के पतासाजी के प्रयास किये जा रहे थे, इसी दौरान टीम के सदस्यों को जानकारी प्राप्त हुई कि मृतिका का अपने पति एवं पुत्र से हमेशा विवाद होता था। जिस पर टीम के सदस्यों को मृतिका के पति एवं पुत्र पर शक हुआ एवं दोनों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। दोनों की पतासाजी के संबंध में मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी लगातार पतासाजी की जा रहीं थी। इसी दौरान टीम के सदस्यों को दोनों की रायपुर उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर दोनों की पतासाजी कर उन्हें पकड़ा गया। टीम के सदस्यों द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक घटना को दोनों पिता एवं पुत्र का किसी बात को लेकर सुखवंतीन धीवर के साथ विवाद हुआ था जिस पर दोनों सुखवंतीन धीवर के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दिये एवं फरार हो गये। दोनों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार

01. राजू कुर्रे उर्फ भोला सतनामी पिता स्व. दशरू सतनामी उम्र 62 साल निवासी ग्राम नेमीपाली थाना बेलटुकरी जिला नुआपाड़ा उडीसा। हाल पता – राजू कबाड़ी दुकान के बगल खण्डहर महादेवघाट रायपुरा थाना डी.डी.नगर रायपुर।

02. विधि के साथ संघर्षरत एक बालक।