वाशिंगटन,24 जनवरी 2025: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बर्थराइट सिटिजनशिप के मुद्दे पर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सिएटल स्थित यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जॉन कॉफनर ने ट्रंप के बर्थराइट सिटिजनशिप खत्म करने के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने इसे अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के खिलाफ करार दिया।
यह आदेश राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा दी गई उस नीति के खिलाफ था, जिसमें कहा गया था कि 19 फरवरी के बाद ऐसे बच्चों को नागरिकता नहीं दी जाएगी जिनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक या स्थायी निवासी नहीं हैं। इस फैसले को लेकर डेमोक्रेट्स द्वारा चार राज्यों—वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन—ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, साथ ही सिविल राइट्स ग्रुप्स ने भी इसका विरोध किया।
कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताते हुए ट्रंप ने कहा कि वे इसे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। दूसरी ओर, डेमोक्रेट्स ने इसे संविधान की जीत बताया और कहा कि ट्रंप का यह आदेश लाखों नवजात बच्चों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा था। ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले को संविधान के 14वें संशोधन के अनुरूप बताया और इसका बचाव करने का भरोसा जताया।